बिलासपुर: दुष्कर्म के आरोपी डॉ. एसएल आदिले ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से केस डायरी मांगवाई है. इस केस में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को दोबारा होगी. इससे पहले डॉ. आदिले की जमानत याचिका को रायपुर सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था.
दरअसल डीएमई डॉ. एसएल आदिले पर डीकेएस अस्पताल में कार्यरत एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. युवती ने इससे पहले रायपुर एसएसपी अजय यादव से मामले की शिकायत की थी. साथ ही मामले को लेकर महिला थाने में जीरो FIR भी दर्ज कराया था. युवती ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर डॉक्टर आदिले उसे अपने साथ घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
जस्टिस चंदेल की सिंगल बेंच ने की सुनवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर आदिले पर शासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें DME के पद से भी हटा दिया था, लेकिन अब अपने खिलाफ दर्ज मामले में डॉक्टर आदिले ने हाईकोर्ट की शरण ली है. उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. उनके याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने शासन से केस डायरी मांगी है. मामले पर अब अगली सुनवाई शुक्रवार को दोबारा होगी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस चंदेल की सिंगल बेंच ने की है.
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परीक्षा देने गई थी रायगढ़
पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती कांकेर जिले की रहने वाली है और दिसंबर 2017 में परीक्षा देने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गई थी. जहां उसने तत्कालीन डीन डॉ. आदिले से नौकरी के लिए मदद मांगी थी. इसके बाद डॉ. आदिले ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, जिसके बाद से युवती की डॉक्टर आदिले से बातचीत होती रहती थी.
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युवती ने शिकायत पत्र में कहा था कि वह 6 जनवरी 2018 को किसी काम से रायपुर आई थी. जहां रिजल्ट को लेकर उसने डॉक्टर आदिले से संपर्क किया. इसपर डॉ. आदिले ने युवती से उसका पता पूछा. इसके बाद डॉक्टर आदिले युवती से मिलने पहुंचे और नौकरी के संबंध में बातचीत की. डॉक्टर उसे स्कूटी में बैठा कर घर ले गए. युवती के मुताबिक डॉ. आदिले ने उनसे कहा कि 'घर में उनकी बेटी सहित सभी सदस्य मौजूद हैं, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि घर में कोई नहीं है'. इसके बाद डॉक्टर आदिले ने अपनी पहुंच की धौंस दिखाते हुए उसे बर्बाद करने की धमकी दी और दुष्कर्म किया'.