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बिलासपुर: डॉ आदिले की अग्रिम जमानत अर्जी पर 3 नवंबर को होगी सुनवाई - bilaspur news

दुष्कर्म मामले में आरोपी डॉ. आदिले की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस संबंध में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी.

chhattisgarh high court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Oct 16, 2020, 7:09 PM IST

बिलासपुर: पूर्व DME डॉ आदिले पर पिछले दिनों एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस मामले पर पूर्व DME डॉ आदिले की अग्रिम जमानत याचिका पर आज यानी 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता और शासन की ओर से मौजूद वकील के बीच मामले पर बहस हुई. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख 3 नवंबर तय की गई है.

पीड़िता के अनुसार घटना 2018 में पंडरी इलाके की अशोका सोसाइटी में हुई थी. मामले को लेकर महिला ने पुलिस थाने में डॉ. आदिले के खिलाफ पीड़िता ने जीरो FIR भी दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉ. आदिले पर शासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें DME के पद से भी हटा दिया था. लेकिन अब अपने खिलाफ दर्ज मामले में डॉ. आदिले ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी. मामले पर अब अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस चंदेल की सिंगल बेंच ने की है.

पढ़ें- दुष्कर्म के मामले में पूर्व DME डॉ. आदिले की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई


परीक्षा देने गई थी रायगढ़

पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती कांकेर जिले की रहने वाली है और दिसंबर 2017 में परीक्षा देने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गई थी. जहां उसने तत्कालीन डीन डॉ. आदिले से नौकरी के लिए मदद मांगी थी. इसके बाद डॉ. आदिले ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, जिसके बाद से युवती की डॉक्टर आदिले से बातचीत होती रहती थी.

युवती ने की शिकायत

युवती ने शिकायत पत्र में कहा था कि वह 6 जनवरी 2018 को किसी काम से रायपुर आई थी. जहां रिजल्ट को लेकर उसने डॉक्टर आदिले से संपर्क किया. इसपर डॉ. आदिले ने युवती से उसका पता पूछा. इसके बाद डॉक्टर आदिले युवती से मिलने पहुंचे और नौकरी के संबंध में बातचीत की. डॉक्टर उसे स्कूटी में बैठा कर घर ले गए. युवती के मुताबिक डॉ. आदिले ने उनसे कहा कि 'घर में उनकी बेटी सहित सभी सदस्य मौजूद हैं, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि घर में कोई नहीं है'. इसके बाद डॉक्टर आदिले ने अपनी पहुंच की धौंस दिखाते हुए उसे बर्बाद करने की धमकी दी और दुष्कर्म किया'.

बिलासपुर: पूर्व DME डॉ आदिले पर पिछले दिनों एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस मामले पर पूर्व DME डॉ आदिले की अग्रिम जमानत याचिका पर आज यानी 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता और शासन की ओर से मौजूद वकील के बीच मामले पर बहस हुई. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख 3 नवंबर तय की गई है.

पीड़िता के अनुसार घटना 2018 में पंडरी इलाके की अशोका सोसाइटी में हुई थी. मामले को लेकर महिला ने पुलिस थाने में डॉ. आदिले के खिलाफ पीड़िता ने जीरो FIR भी दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉ. आदिले पर शासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें DME के पद से भी हटा दिया था. लेकिन अब अपने खिलाफ दर्ज मामले में डॉ. आदिले ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी. मामले पर अब अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस चंदेल की सिंगल बेंच ने की है.

पढ़ें- दुष्कर्म के मामले में पूर्व DME डॉ. आदिले की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई


परीक्षा देने गई थी रायगढ़

पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती कांकेर जिले की रहने वाली है और दिसंबर 2017 में परीक्षा देने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गई थी. जहां उसने तत्कालीन डीन डॉ. आदिले से नौकरी के लिए मदद मांगी थी. इसके बाद डॉ. आदिले ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, जिसके बाद से युवती की डॉक्टर आदिले से बातचीत होती रहती थी.

युवती ने की शिकायत

युवती ने शिकायत पत्र में कहा था कि वह 6 जनवरी 2018 को किसी काम से रायपुर आई थी. जहां रिजल्ट को लेकर उसने डॉक्टर आदिले से संपर्क किया. इसपर डॉ. आदिले ने युवती से उसका पता पूछा. इसके बाद डॉक्टर आदिले युवती से मिलने पहुंचे और नौकरी के संबंध में बातचीत की. डॉक्टर उसे स्कूटी में बैठा कर घर ले गए. युवती के मुताबिक डॉ. आदिले ने उनसे कहा कि 'घर में उनकी बेटी सहित सभी सदस्य मौजूद हैं, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि घर में कोई नहीं है'. इसके बाद डॉक्टर आदिले ने अपनी पहुंच की धौंस दिखाते हुए उसे बर्बाद करने की धमकी दी और दुष्कर्म किया'.

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