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आवारा मवेशियों को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब

आवारा मवेशियों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. मामले में न्यायालय ने स्थानीय निकायों से जवाब मांगा है.

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Published : Nov 28, 2019, 6:02 PM IST

Hearing in High Court in a petition filed for stray cattle in Bilaspur
आवारा पशुओं को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

बिलासपुर: सड़क पर आवारा मवेशियों के कारण होने वाले हादसों को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायालय ने मामले में प्रदेश के स्थानीय निकायों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता को सभी स्थानीय निकायों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था.

शहर के संजय रजक ने अपनी याचिका में आवारा मवेशियों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे और NH पर आवारा मवेशियों की वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें मवेशियों की भी अपनी जान गवांनी पड़ी रही है.

पहले भी दे चुके हैं निर्देश
आवारा मवेशियों के आपस में लड़ने की वजह से भी कई बार हादसे हुए हैं. आवारा मवेशियों को लेकर पहले भी कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं. हाईकोर्ट की ओर से पहले भी कई दिशा-निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

जस्टिस रामचंद्र और पीपी साहू ने की सुनवाई
मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की खंडपीठ ने सुनवाई की.

बिलासपुर: सड़क पर आवारा मवेशियों के कारण होने वाले हादसों को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायालय ने मामले में प्रदेश के स्थानीय निकायों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता को सभी स्थानीय निकायों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था.

शहर के संजय रजक ने अपनी याचिका में आवारा मवेशियों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे और NH पर आवारा मवेशियों की वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें मवेशियों की भी अपनी जान गवांनी पड़ी रही है.

पहले भी दे चुके हैं निर्देश
आवारा मवेशियों के आपस में लड़ने की वजह से भी कई बार हादसे हुए हैं. आवारा मवेशियों को लेकर पहले भी कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं. हाईकोर्ट की ओर से पहले भी कई दिशा-निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

जस्टिस रामचंद्र और पीपी साहू ने की सुनवाई
मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की खंडपीठ ने सुनवाई की.

Intro:सड़क पर आवारा मवेशियों के कारण होने वाले हादसों को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने आज मामले में प्रदेश के स्थानीय निकायों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता को सभी स्थानीय निकायों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था ।Body:जानकारी के लिए बता दें कि बिलासपुर के संजय रजक ने अपनी जनहित याचिका में सड़क पर घूमने वाले आवारा मवेशियों का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी याचिका में बताया है कि स्टेट हाईवे और एनएचआई पर आवारा मवेशियों की वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार होते हैं। जिनमें उनकी जान चली जाती है साथ ही मवेशी भी अपनी जान गवां बैठते हैं। आवारा पशु आपस में लड़ने की वजह से भी कई बार हादसों की वजह बन जाते हैं। गौरतलब है कि आवारा मवेशियों को लेकर पहले भी कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं साथ ही उच्च न्यायालय ने पहले कई दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं लेकिन उन पर अब तक शासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।Conclusion:उक्त मामले में दायर जनहित याचिका पर आज चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की खंडपीठ ने सुनवाई की है।
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