बिलासपुर: सड़क पर आवारा मवेशियों के कारण होने वाले हादसों को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायालय ने मामले में प्रदेश के स्थानीय निकायों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता को सभी स्थानीय निकायों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था.
शहर के संजय रजक ने अपनी याचिका में आवारा मवेशियों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे और NH पर आवारा मवेशियों की वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें मवेशियों की भी अपनी जान गवांनी पड़ी रही है.
पहले भी दे चुके हैं निर्देश
आवारा मवेशियों के आपस में लड़ने की वजह से भी कई बार हादसे हुए हैं. आवारा मवेशियों को लेकर पहले भी कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं. हाईकोर्ट की ओर से पहले भी कई दिशा-निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
जस्टिस रामचंद्र और पीपी साहू ने की सुनवाई
मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की खंडपीठ ने सुनवाई की.