बिलासपुरः वैक्सीन की कमी को दूर करने और ग्लोबल टेंडर (vaccine global tender) को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (chhattisgarh High Court) में सुनवाई हुई. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन को तीसरी लहर से बचने की तैयारियों को लेकर भी 10 दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.
याचिकाकर्ता के वकील ने 18 वर्ष से नीचे के युवाओं के लिए वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सवाल उठाया. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा है, ऐसे में सरकार की ओर से तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं ? इसकी जानकारी राज्य सरकार को कोर्ट में पेश करनी चाहिए. मामले पर अब 24 जून को दोबारा सुनवाई होगी.
ग्लोबल टेंडर जारी करने की मांग
हाईकोर्ट के वकील शैलेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ग्लोबल टेंडर जारी करने को लेकर जनहित याचिका दायर की है. याचिका में शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार को वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब ग्लोबल टेंडर जारी कर देना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है.
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'वैक्सीन की कमी से टीकाकरण प्रभावित'
याचिकाकर्ता ने कहा कि दूसरे राज्यों को देखते हुए राज्य सरकार को भी ग्लोबल टेंडर जारी करना चाहिए, ताकि लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन किया जा सके. आगे याचिका में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति में वैक्सीन की पूर्ति करने के लिए देश में केवल दो कंपनियां काम कर रही हैं. इसकी वजह से देश के कई राज्यों को वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान रोकना पड़ा है. वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान की गति धीमी हो गई है.
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सभी लोग ले सकें टीके का लाभ
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से राज्य सरकार को ग्लोबल टेंडर जारी करने को लेकर आदेश जारी करने की बात कही है. जिससे वैक्सीन की कमी दूर हो सके और राज्य के सभी लोग टीकाकरण का लाभ ले सकें.