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दूसरा गौठान बनाने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

भाटापारा के ग्राम पंचायत बोरसी में एक गौठान पहले से ही है. सरकारी जमीन पर शासन से अनुमति के बगैर पंचायत द्वारा दूसरा गौठान बनाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 11 जनवरी को तय की गई है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Dec 15, 2021, 10:01 PM IST

बिलासपुर: सरकारी जमीन पर शासन से अनुमति के बगैर पंचायत द्वारा दूसरा गौठान बनाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में याचिकाकर्ता को कोर्ट ने जवाब देने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को तय की गई है.

यह भी पढ़ें: परसा कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक

भाटापारा के ग्राम पंचायत बोरसी में गौठान का निर्माण करने का संकल्प पारित किया गया. इसके बाद शासन से अनुमति लिए बिना ही सरकारी जमीन पर एक नया गौठान बनाया गया. गांव में पहले से ही एक गौठान उपलब्ध है. इसके बावजूद नया निर्माण करने पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर प्रशासन से शिकायत की. प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने पर स्थानीय निवासी नरोत्तम यदु ने एक जनहित याचिका दायर की. इस याचिका पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शासन से जमीन पर निर्माण के पहले शासकीय अनुमति ली गई थी या नहीं इसकी जानकारी मांगी थी.

अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में जवाब देने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी तय की है और अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे.

बिलासपुर: सरकारी जमीन पर शासन से अनुमति के बगैर पंचायत द्वारा दूसरा गौठान बनाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में याचिकाकर्ता को कोर्ट ने जवाब देने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को तय की गई है.

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भाटापारा के ग्राम पंचायत बोरसी में गौठान का निर्माण करने का संकल्प पारित किया गया. इसके बाद शासन से अनुमति लिए बिना ही सरकारी जमीन पर एक नया गौठान बनाया गया. गांव में पहले से ही एक गौठान उपलब्ध है. इसके बावजूद नया निर्माण करने पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर प्रशासन से शिकायत की. प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने पर स्थानीय निवासी नरोत्तम यदु ने एक जनहित याचिका दायर की. इस याचिका पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शासन से जमीन पर निर्माण के पहले शासकीय अनुमति ली गई थी या नहीं इसकी जानकारी मांगी थी.

अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में जवाब देने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी तय की है और अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे.

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