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बिलासपुर: निजी स्कूलों में अभिभावकों से फीस नहीं लेने को लेकर बहस रही अधूरी - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लेटेस्ट न्यूज़

छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों से फीस नहीं लेने के आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बहस अधूरी रह गई है.

Private School Fee Case
प्राइवेट स्कूल फीस मामला
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Published : Jul 3, 2020, 10:45 PM IST

Updated : Jul 4, 2020, 1:28 AM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों के फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ स्कूल प्रबंधकों की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में बहस अधूरी रह गई. अब सोमवार को कोर्ट में दोबारा बहस होगी. बता दें कि प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा है कि उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जाए. इसको लेकर बिलासपुर के 22 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों के संगठन ने हाईकोर्ट से राहत की मांग की है.

Private School Fee Case
प्राइवेट स्कूल फीस मामला

अभिभावकों से फीस नहीं मांगने का आदेश

प्राइवेट स्कूल संचालकों के संगठन बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने संचालक लोक शिक्षण की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी है. इस आदेश में संचालक ने कहा है कि, निजी स्कूल लाॅकडाउन अवधि में स्कूल फीस स्थगित रखें. साथ ही आदेश दिया है कि संस्थान के सभी शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन देना सुनिश्चित करें. संचालक ने शाला प्रबंधकों को अभिभावकों से फीस नहीं मांगने का आदेश दिया है.

कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कहां से देंगे

इन आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका प्रस्तुत की गई है. याचिका में बताया गया है कि निजी स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त हैं. उनकी तरफ से संचालक को आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इसमें जो अभिभावक सक्षम हैं उनसे ट्यूशन फीस लेने की अनुमति देने की भी मांग की गई है. अगर वे फीस नहीं ले पाएंगे तो कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कहां से देंगे. पूरे मामले पर जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है. अब आगे की सुनवाई सोमवार को होगी.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों के फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ स्कूल प्रबंधकों की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में बहस अधूरी रह गई. अब सोमवार को कोर्ट में दोबारा बहस होगी. बता दें कि प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा है कि उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जाए. इसको लेकर बिलासपुर के 22 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों के संगठन ने हाईकोर्ट से राहत की मांग की है.

Private School Fee Case
प्राइवेट स्कूल फीस मामला

अभिभावकों से फीस नहीं मांगने का आदेश

प्राइवेट स्कूल संचालकों के संगठन बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने संचालक लोक शिक्षण की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी है. इस आदेश में संचालक ने कहा है कि, निजी स्कूल लाॅकडाउन अवधि में स्कूल फीस स्थगित रखें. साथ ही आदेश दिया है कि संस्थान के सभी शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन देना सुनिश्चित करें. संचालक ने शाला प्रबंधकों को अभिभावकों से फीस नहीं मांगने का आदेश दिया है.

कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कहां से देंगे

इन आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका प्रस्तुत की गई है. याचिका में बताया गया है कि निजी स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त हैं. उनकी तरफ से संचालक को आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इसमें जो अभिभावक सक्षम हैं उनसे ट्यूशन फीस लेने की अनुमति देने की भी मांग की गई है. अगर वे फीस नहीं ले पाएंगे तो कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कहां से देंगे. पूरे मामले पर जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है. अब आगे की सुनवाई सोमवार को होगी.

Last Updated : Jul 4, 2020, 1:28 AM IST
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