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दंतेवाड़ा एनकाउंटर केस: हाईकोर्ट ने शासन से 4 हफ्ते में मांगा जवाब - दंतेवाड़ा लेटेस्ट न्यूज़

21 मई को दंतेवाड़ा के तुमनार गांव में पुलिस ने 2 लोगों का एनकाउंटर किया था. पुलिस के अनुसार दोनों नक्सली थे. एनकाउंटर के खिलाफ मारे गए लोगों के परिजन ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर दी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jul 14, 2020, 10:23 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने नक्सली बताकर किए गए एनकाउंटर के केस में दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

बता दें, 21 मई को दंतेवाड़ा के तुमनार गांव में पुलिस ने 35 वर्षीय माटा अलामी और उसके 15 साल के भतीजे रिशु राम का एनकाउंटर कर दिया था. पुलिस के अनुसार ये दोनों नक्सली थे. लेकिन मृतकों के परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया था.

सीबीआई जांच सहित 50 लाख की मुआवजे की मांग

इस केस को लेकर माटा अलामी की पत्नी जीलो और रिशु राम के भाई गोपीराम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में उन्होंने पूरे मामले में CIB जांच की मांग उठाई है. जांच में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने की भी मांग याचिका में की है. साथ ही मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की भी मांग याचिका में की गई है.

शासन से मांगा 4 हफ्ते में जवाब

याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासन से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है. केस की अगली सुनवाई सितंबर में होगी. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में पूरे मामले की सुनवाई हुई.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने नक्सली बताकर किए गए एनकाउंटर के केस में दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

बता दें, 21 मई को दंतेवाड़ा के तुमनार गांव में पुलिस ने 35 वर्षीय माटा अलामी और उसके 15 साल के भतीजे रिशु राम का एनकाउंटर कर दिया था. पुलिस के अनुसार ये दोनों नक्सली थे. लेकिन मृतकों के परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया था.

सीबीआई जांच सहित 50 लाख की मुआवजे की मांग

इस केस को लेकर माटा अलामी की पत्नी जीलो और रिशु राम के भाई गोपीराम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में उन्होंने पूरे मामले में CIB जांच की मांग उठाई है. जांच में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने की भी मांग याचिका में की है. साथ ही मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की भी मांग याचिका में की गई है.

शासन से मांगा 4 हफ्ते में जवाब

याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासन से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है. केस की अगली सुनवाई सितंबर में होगी. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में पूरे मामले की सुनवाई हुई.

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