ETV Bharat / state

HC की शरण में निलंबित IPS जीपी सिंह, FIR में मांगी अंतरिम राहत

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Famous suspended IPS GP Singh) ने अपने ऊपर दुर्ग-भिलाई में हुई एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए अंतरिम राहत देने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
author img

By

Published : Sep 16, 2021, 9:09 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Famous suspended IPS GP Singh) ने अपने ऊपर दुर्ग-भिलाई में हुई एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए अंतरिम राहत देने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. आज हाईकोर्ट जस्टिस एनके व्यास (High Court Justice NK Vyas) के सिंगल बेंच ने राज्य शासन और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

22 साल पुराने मामले में HC ने हिंदी दिवस पर हिंदी में सुनाया फैसला, अभियुक्त को राहत

अब 28 सितंबर को जीपी सिंह की अन्तरिम राहत के आवेदन पर सुनवाई होगी. जीपी सिंह के खिलाफ भिलाई के एक व्यापारी ने अपराध दर्ज कराया है. जिसमें कहा गया है कि 2016 में जीपी सिंह ने उसे झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 20 लाख की उगाही की थी. इस एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर जीपी सिंह दोबारा हाईकोर्ट की शरण मे आये हैं.

इससे पहले ही उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह का केस रायपुर पुलिस ने दर्ज कर रखा है. जीपी सिंह ने इस मामले को भी लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में और राजद्रोह के मामले में उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी. इसके बाद जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Famous suspended IPS GP Singh) ने अपने ऊपर दुर्ग-भिलाई में हुई एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए अंतरिम राहत देने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. आज हाईकोर्ट जस्टिस एनके व्यास (High Court Justice NK Vyas) के सिंगल बेंच ने राज्य शासन और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

22 साल पुराने मामले में HC ने हिंदी दिवस पर हिंदी में सुनाया फैसला, अभियुक्त को राहत

अब 28 सितंबर को जीपी सिंह की अन्तरिम राहत के आवेदन पर सुनवाई होगी. जीपी सिंह के खिलाफ भिलाई के एक व्यापारी ने अपराध दर्ज कराया है. जिसमें कहा गया है कि 2016 में जीपी सिंह ने उसे झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 20 लाख की उगाही की थी. इस एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर जीपी सिंह दोबारा हाईकोर्ट की शरण मे आये हैं.

इससे पहले ही उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह का केस रायपुर पुलिस ने दर्ज कर रखा है. जीपी सिंह ने इस मामले को भी लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में और राजद्रोह के मामले में उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी. इसके बाद जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.