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Corona effect: छत्तीसगढ़ की सभी अदालतों का कामकाज 15 जून तक निलंबित

छत्तीसगढ़ की सभी अदालतों का कामकाज 15 जून तक निलंबित कर दिया गया है. जरूरत पड़ने पर सिर्फ गंभीर मामलों की ही सुनवाई की जा सकती है.

Hearing in all courts of the state including High Court closed till June 15
हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी अदालतों में सुनवाई 15 जून तक बंद
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Published : May 30, 2020, 12:59 AM IST

बिलासपुर: कोरोना के कहर को देखते हुए हाईकोर्ट समेत सभी जिला न्यायालय 15 जून तक के लिए बंद रहेंगे. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर कहा है कि कोविड-19 के राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट और उसके आधीन राज्य की सभी अदालतों को बंद रखा जाएगा. हालांकि, अति महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई अदालतों में होगी.

दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन जारी किया गया है. जिसके चलते न्यायालय भी बंद किया गया है. वहीं हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि अति महत्वपूर्ण मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी. रजिस्ट्रार जनरल ने अपने आदेश में कहा है कि पक्षकार जानकारी मिलने के बाद भी अगर कोर्ट नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी. वहीं कोई भी प्रतिकूल फैसला जारी न करते हुए मामलों की सुनवाई आगे बढ़ा दी जाएगी.

संबंधित पक्षकार को मिलेगी अनुमति

रजिस्ट्रार जनरल ने अपने जारी आदेश को सभी जिला अदालतों को भेज दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुनवाई होगी. इस दौरान केवल संबंधित पक्षकार को ही कोर्ट के भीतर प्रवेश की अनुमति मिलेगी.

जरुरी मामलों पर हो सकती है सुनवाई

हालांकि इस बीच यदि कोई जरूरी मामला आता है, तो ऐसे मामलों को रजिस्ट्रार जनरल के सामने पेश किया जा सकता है. मामला गंभीर होने पर हाईकोर्ट में उस मामले की सुनवाई के लिए जजों की बेंच बैठाई जा सकती है.

बिलासपुर: कोरोना के कहर को देखते हुए हाईकोर्ट समेत सभी जिला न्यायालय 15 जून तक के लिए बंद रहेंगे. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर कहा है कि कोविड-19 के राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट और उसके आधीन राज्य की सभी अदालतों को बंद रखा जाएगा. हालांकि, अति महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई अदालतों में होगी.

दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन जारी किया गया है. जिसके चलते न्यायालय भी बंद किया गया है. वहीं हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि अति महत्वपूर्ण मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी. रजिस्ट्रार जनरल ने अपने आदेश में कहा है कि पक्षकार जानकारी मिलने के बाद भी अगर कोर्ट नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी. वहीं कोई भी प्रतिकूल फैसला जारी न करते हुए मामलों की सुनवाई आगे बढ़ा दी जाएगी.

संबंधित पक्षकार को मिलेगी अनुमति

रजिस्ट्रार जनरल ने अपने जारी आदेश को सभी जिला अदालतों को भेज दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुनवाई होगी. इस दौरान केवल संबंधित पक्षकार को ही कोर्ट के भीतर प्रवेश की अनुमति मिलेगी.

जरुरी मामलों पर हो सकती है सुनवाई

हालांकि इस बीच यदि कोई जरूरी मामला आता है, तो ऐसे मामलों को रजिस्ट्रार जनरल के सामने पेश किया जा सकता है. मामला गंभीर होने पर हाईकोर्ट में उस मामले की सुनवाई के लिए जजों की बेंच बैठाई जा सकती है.

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