बिलासपुर:OBC आरक्षण में बढोत्तरी के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को निराकृत कर दिया है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य शासन के जारी किए गए ओबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित नहीं हुआ है. लिहाजा सरकार का यह विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले सका है. इसके साथ ही याचिका दायर करने का मूल उद्देश्य खत्म होता है. अब यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है.
हाईकोर्ट 2012 की याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा. जिसमें आरक्षण को 58% करने का आदेश तत्कालीन BJP सरकार ने दिया था. दरअसल आरक्षण को 2012 में 50% से बढ़ा कर 58% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश अनुसार 50% की सीमा में रखने का आवेदन कोर्ट से किया गया है.
कौन सी याचिका निराकृत
बता दें कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने OBC वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था. जिसके बाद राज्य में आरक्षण 82% हो गया था. जिसके खिलाफ आदित्य तिवारी ने अपने अधिवक्ता पलाश तिवारी के माध्यम से याचिका दायर की थी.