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अमन सिंह की पत्नी के खिलाफ जांच पर HC ने लगाई रोक - सरकार को नोटिस जारी

रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

अमन सिंह की पत्नी के खिलाफ जांच पर HC ने लगाई रोक
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Published : Oct 21, 2019, 9:33 PM IST

बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

दरअसल, साल 2005 में रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की पत्नी की PHE विभाग में संविदा अधिकारी के रूप में यास्मीन सिंह की नियुक्ति हुई थी. उनपर आरोप है कि 35 हजार रुपए प्रतिमाह से यास्मीन का वेतन शुरू हुआ था, लेकिन गुपचुप तरीके से एक लाख रुपए कर दिया गया था.

जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट में हुई सुनवाई
बता दें कि रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह के मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विकास सिंह ने शिकायत की थी, जिसकी सोमवार को जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई.

बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

दरअसल, साल 2005 में रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की पत्नी की PHE विभाग में संविदा अधिकारी के रूप में यास्मीन सिंह की नियुक्ति हुई थी. उनपर आरोप है कि 35 हजार रुपए प्रतिमाह से यास्मीन का वेतन शुरू हुआ था, लेकिन गुपचुप तरीके से एक लाख रुपए कर दिया गया था.

जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट में हुई सुनवाई
बता दें कि रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह के मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विकास सिंह ने शिकायत की थी, जिसकी सोमवार को जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई.

Intro:पूर्व प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर किया जवाब तलब।Body:गौरतलब है कि वर्ष 2005 में पीएचई विभाग में संविदा अधिकारी के रूप में यास्मीन सिंह की नियुक्ति हुई थी। उनपर आरोप है कि 35 हजार रूपए प्रतिमाह से शुरू हुआ उनका वेतन गुपचुप तरीके से एक लाख रूपए कर दिया गया । कांग्रेस प्रवक्ता विकास सिंह ने इस मामले में शिकायत की थी । आज जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट इस मामले में सुनवाई हुई ।Conclusion:वहीं अजीत जोगी के खिलाफ जाति मामले में एक बार फिर सुनवाई आगे के लिए टल गई है। जोगी के जाति मामले में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ दायर याचिका में अब 8 नवंबर को सुनवाई होगी।
विशाल झा....बिलासपुर
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