बिलासपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा वितरण के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए तय कर दिया है. अगली सुनवाई पर कोर्ट मामले में फैसला सुना सकता है.
क्या है मामला?
बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने अक्टूबर 2019 में प्रदेश के भूमिहीन कब्जाधारियों (सरकारी जमीन पर बेजाकब्जाधारी) को पट्टा वितरण का फैसला लिया था. यह पट्टा वितरण जमीन के बाजार मूल्य से 2% से लेकर 102% की दर से वसूली कर किया जाना था. सरकार के इस फैसले को मधुकर द्विवेदी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.
जनहित याचिका की दलील
मधुकर द्विवेदी की ओर से जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार यदि ऐसे पट्टा वितरण करने लगी तो राज्य में सरकारी जमीन नहीं बचेगी. मामले में याचिकाकर्ता ने सरकार के इस आदेश पर रोक के साथ इसे निरस्त करने की मांग की है.