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गौरेला सुपारी किलिंग केस : आरोपियों को उम्र कैद की सजा, पत्नी और साले ने दी थी सुपारी

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Published : Dec 16, 2022, 7:53 PM IST

Gorella supari Killing Case गौरेला थाना क्षेत्र में सुपारी किलिंग मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है. इस केस में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.वहीं हत्या की प्लानिंग में शामिल पत्नी और उसके भाई को कोर्ट ने सश्रम 10 साल की सजा दी है. इस मामले में प्लानिंग के साथ हत्या के बाद उसे एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी. लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पूरे मामले को ही पलट दिया. Accused sentenced to life imprisonment

Accused sentenced to life imprisonment
गौरेला पेंड्रा मरवाही में हत्या से सनसनी

Gorella supari Killing Case गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा में हुए सुपारी किलिंग हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला आ चुका है. युवक की पत्नी और साले ने एक लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई थी. इस पूरे मामले में पांच आरोपियों को आजीवन जबकि दो आरोपियों को 10 साल की सजा हुई है. पूरा मामला 15 अगस्त 2020 का है. जहां पर पत्नी ने प्रेमी को पति की हत्या करने के लिये कहा था. जिसमें एक लाख रूपये के एवज में हत्या कर शव को सड़क पर रखकर हादसे का रूप दिया था. Accused sentenced to life imprisonment

क्या था पूरा मामला : पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र (Gaurela police station area) के हर्राटोला गांव का है. 15 अगस्त 2020 में मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी के कदमसरा के रहने वाले दुर्गेश पनिका की लाश गौरेला शहडोल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर पड़ी मिली थी. जिसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया था. लेकिन सिर पर चोट के निशान के कारण गौरेला पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज किया था. इसमें खुलासा हुआ था कि मृतक की पत्नी कामता पनिका का अपने पति दुर्गेश से शादी के बाद से ही संबंध अच्छा नहीं था . उसका पेंड्रा के आमाडांड के रहने वाले तीरथ काशीपुरी से प्रेम संबंध था. दोनों के बीच फोन पर अक्सर बात होती थी. इस दौरान तीरथ और कामता के बीच शारीरिक संबंध भी बनें.

कैसे प्रेमी का कराया था पति से परिचय : कामता ने इसी बीच प्रेमी का परिचय अपने पति से अपने दूर के रिश्तेदार होने का हवाला देते हुये कराया था. इस दौरान दुर्गेश और तीरथ की दोस्ती बढ़ गयी और वह अक्सर घर आने जाने लगा. उधर पति पत्नि के बीच अक्सर विवाद होने लगा. इस बीच कामता ने अपने प्रेमी को पति को रास्ते से हटाने के लिये कहा.

कैसे बनाया हत्या का प्लान : तब तीरथ ने गौरेला के रहने वाले दिलीप सारीवान को एक लाख रूपये सुपारी देकर दुर्गेश को एक्सीडेंट कर हत्या करने के लिये राजी किया .तब दिलीप ने अपने तीन अन्य साथियों सहित कामता के भाई महेन्द्र को इस काम को अंजाम देने के लिये शामिल किया और योजनाबद्ध तरीके से मृतक का साला महेन्द्र उर्फ गिरधारी पनिका ने दुर्गेश को पैसा देने के नाम पर अपने घर कोरजा गांव बुलाया.यहीं पर दुर्गेश की हत्या करने के बाद उसके शव को हाईवे पर फेंक दिया गया.

पुलिस को कैसे हुआ शक : इस मामलें में एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस को सिर पर चोट का निशान संदिग्ध लगा .मामा की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला कायम करते हुये पुलिस ने बाद में कॉल डिटेल, मोबाईल टॉवर लोकेशन और आरोपियों की आपस में हुयी बातचीत के आधार पर सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

ये भी पढ़ें- बिलासपुर हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड में शक की सुई भाई पर

कोर्ट ने सुनाया फैसला : इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुये सात में से पांच आरोपियों जिनमें प्रेमी तीरथ काशीपुरी, दिलीप सारीवान , जयप्रकाश यादव , पवनसिंह मार्को , रितेश वर्मा उर्फ कलेजी को आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं धारा 120-बी के अपराध में पत्नी कामता पनिका और उसके भाई महेन्द्र उर्फ गिरधारी पनिका समेत पांच आरोपियों को भी दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की अदायगी की चूक में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. Accused sentenced to life imprisonment

Gorella supari Killing Case गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा में हुए सुपारी किलिंग हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला आ चुका है. युवक की पत्नी और साले ने एक लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई थी. इस पूरे मामले में पांच आरोपियों को आजीवन जबकि दो आरोपियों को 10 साल की सजा हुई है. पूरा मामला 15 अगस्त 2020 का है. जहां पर पत्नी ने प्रेमी को पति की हत्या करने के लिये कहा था. जिसमें एक लाख रूपये के एवज में हत्या कर शव को सड़क पर रखकर हादसे का रूप दिया था. Accused sentenced to life imprisonment

क्या था पूरा मामला : पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र (Gaurela police station area) के हर्राटोला गांव का है. 15 अगस्त 2020 में मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी के कदमसरा के रहने वाले दुर्गेश पनिका की लाश गौरेला शहडोल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर पड़ी मिली थी. जिसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया था. लेकिन सिर पर चोट के निशान के कारण गौरेला पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज किया था. इसमें खुलासा हुआ था कि मृतक की पत्नी कामता पनिका का अपने पति दुर्गेश से शादी के बाद से ही संबंध अच्छा नहीं था . उसका पेंड्रा के आमाडांड के रहने वाले तीरथ काशीपुरी से प्रेम संबंध था. दोनों के बीच फोन पर अक्सर बात होती थी. इस दौरान तीरथ और कामता के बीच शारीरिक संबंध भी बनें.

कैसे प्रेमी का कराया था पति से परिचय : कामता ने इसी बीच प्रेमी का परिचय अपने पति से अपने दूर के रिश्तेदार होने का हवाला देते हुये कराया था. इस दौरान दुर्गेश और तीरथ की दोस्ती बढ़ गयी और वह अक्सर घर आने जाने लगा. उधर पति पत्नि के बीच अक्सर विवाद होने लगा. इस बीच कामता ने अपने प्रेमी को पति को रास्ते से हटाने के लिये कहा.

कैसे बनाया हत्या का प्लान : तब तीरथ ने गौरेला के रहने वाले दिलीप सारीवान को एक लाख रूपये सुपारी देकर दुर्गेश को एक्सीडेंट कर हत्या करने के लिये राजी किया .तब दिलीप ने अपने तीन अन्य साथियों सहित कामता के भाई महेन्द्र को इस काम को अंजाम देने के लिये शामिल किया और योजनाबद्ध तरीके से मृतक का साला महेन्द्र उर्फ गिरधारी पनिका ने दुर्गेश को पैसा देने के नाम पर अपने घर कोरजा गांव बुलाया.यहीं पर दुर्गेश की हत्या करने के बाद उसके शव को हाईवे पर फेंक दिया गया.

पुलिस को कैसे हुआ शक : इस मामलें में एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस को सिर पर चोट का निशान संदिग्ध लगा .मामा की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला कायम करते हुये पुलिस ने बाद में कॉल डिटेल, मोबाईल टॉवर लोकेशन और आरोपियों की आपस में हुयी बातचीत के आधार पर सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

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कोर्ट ने सुनाया फैसला : इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुये सात में से पांच आरोपियों जिनमें प्रेमी तीरथ काशीपुरी, दिलीप सारीवान , जयप्रकाश यादव , पवनसिंह मार्को , रितेश वर्मा उर्फ कलेजी को आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं धारा 120-बी के अपराध में पत्नी कामता पनिका और उसके भाई महेन्द्र उर्फ गिरधारी पनिका समेत पांच आरोपियों को भी दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की अदायगी की चूक में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. Accused sentenced to life imprisonment

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