बिलासपुर: देश में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दिया है. देशभर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. इसके लिए गाइडलाइन भी जारी हो गया है. राज्य में कोरोना के बढ़ते मरीज को देखते हुए, जहां एक तरफ राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी कोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में प्रवेश करने वालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है.
चीफ जस्टिस ने जारी किया आदेश: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और प्रदेश के अन्य कोर्ट में प्रवेश के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग कर मास्क लगाकर ही प्रवेश किया जाएगा. प्रदेश के लोअर कोर्ट सहित अन्य न्यायालयों में प्रवेश करने वालों के लिए भी ये आदेश जारी किया गया है. चीफ जस्टिस ने कोर्ट परिसर में आने वाले वकील, ऑफिसर, कर्मचारी और पक्षकार के लिए यह निर्देश जारी किया है. कोर्ट परिसर के साथ ही कोर्ट रूम में भी मास्क लगाकर प्रवेश करने के निर्देश दिए है.
चीफ जस्टिस ने कहा "सैनिटाइजर का प्रयोग करने के बाद चेहरे पर मास्क लगाकर कोर्ट रूम में प्रवेश किया जाएगा, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और अति आवश्यक ना हो तो पक्षकार कोर्ट आने से बचे. कोर्ट परिसर में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए और कोर्ट परिसर के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए."
बिलासपुर जिले में नहीं है एक भी एक्टिव मरीज: बिलासपुर जिले का स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर अलर्ट है. अलग अलग सेंटर में कोरोना टेस्ट किया जा रहा है. सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीजों की कोरोना जांच की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग को पिछले एक सप्ताह में अब तक एक भी कोरोना के एक्टिव मरीज नहीं मिले हैं. पिछले दिनों एक एक्टिव मरीज की जानकारी लगी थी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि वह बाहर से आया था और वहीं से उसे कोरोना संक्रमण हुआ था. बाद में यह मरीज होम आइसोलेट होकर ठीक भी हो गया है. विभाग की अब तक की जांच में एक भी एक्टिव मरीज नहीं है.