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देशभर में 7 नवंबर तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध, भारत निर्वाचन आयोग का फरमान

भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर 3 नवंबर सुबह 6 बजे से 7 नवंबर शाम 6.30 बजे तक एक्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगा दी है.

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देशभर में 7 नवंबर तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध
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Published : Nov 2, 2020, 2:52 AM IST

बिलासपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर 3 नवंबर सुबह 6 बजे से 7 नवंबर शाम 6.30 बजे तक एक्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगा दी है. प्रदेश के मरवाही विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है.

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जानकारी के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया दिया है. एक्जिट पोल संबंधी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल के प्रसारण प्रतिबंध लागू किया गया है.

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3 नवंबर से 7 नवंबर तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत देश के विभिन्न विधानसभा उप चुनाव के लिए 3 नवंबर से 7 नवंबर शाम साढ़े छह बजे तक एक्जिट पोल के परिणाम का प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा. प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं किया जा सकेगा.

बिलासपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर 3 नवंबर सुबह 6 बजे से 7 नवंबर शाम 6.30 बजे तक एक्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगा दी है. प्रदेश के मरवाही विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है.

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जानकारी के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया दिया है. एक्जिट पोल संबंधी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल के प्रसारण प्रतिबंध लागू किया गया है.

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3 नवंबर से 7 नवंबर तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत देश के विभिन्न विधानसभा उप चुनाव के लिए 3 नवंबर से 7 नवंबर शाम साढ़े छह बजे तक एक्जिट पोल के परिणाम का प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा. प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं किया जा सकेगा.

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