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कथित CD केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नेता प्रतिपक्ष ने किया स्वागत

छत्तीसगढ़ में कथित सीडी कांड की सुनवाई पर रोक लगाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने स्वागत किया है.

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक
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Published : Oct 21, 2019, 2:04 PM IST

बिलासपुर : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कथित सीडी कांड की सुनवाई पर रोक लगा दी है. इस फैसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने खुशी जाहिर करते हुए फैसले का स्वागत किया है.

धरमलाल कौशिक का बयान.

धरमलाल कौशिक ने कहा कि, 'यह स्वागत योग्य निर्णय है. इससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. कहीं न कहीं इस मामले में दबाव और पक्षपात होने की संभावना थी. इसलिए प्रदेश के बाहर इसकी सुनवाई हो, जिसमें पारदर्शिता होगी और स्वतंत्र रूप से अपना बयान दे सकेंगे.'

दरअसल, प्रदेश में मामले की सुनवाई को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गवाहों पर दवाब और जांच प्रक्रिया प्रभावित होने की बात कहते हुए एक याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला आया है.

CBI ने दायर की थी केस ट्रांसफर करने की याचिका
CBI ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के बजाय किसी दूसरे हाईकोर्ट में मामले को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. CBI की तरफ से दायर की गई याचिका में कैलाश मुरारका समेत 4 अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था.

वहीं यह मामला 27 अक्टूबर 2017 का है, जब एक पूर्व मंत्री की एक कथित अश्लील सीडी बाहर आने के बाद प्रदेश की राजनीतिक जगत में भूचाल आ गया था.

बिलासपुर : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कथित सीडी कांड की सुनवाई पर रोक लगा दी है. इस फैसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने खुशी जाहिर करते हुए फैसले का स्वागत किया है.

धरमलाल कौशिक का बयान.

धरमलाल कौशिक ने कहा कि, 'यह स्वागत योग्य निर्णय है. इससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. कहीं न कहीं इस मामले में दबाव और पक्षपात होने की संभावना थी. इसलिए प्रदेश के बाहर इसकी सुनवाई हो, जिसमें पारदर्शिता होगी और स्वतंत्र रूप से अपना बयान दे सकेंगे.'

दरअसल, प्रदेश में मामले की सुनवाई को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गवाहों पर दवाब और जांच प्रक्रिया प्रभावित होने की बात कहते हुए एक याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला आया है.

CBI ने दायर की थी केस ट्रांसफर करने की याचिका
CBI ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के बजाय किसी दूसरे हाईकोर्ट में मामले को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. CBI की तरफ से दायर की गई याचिका में कैलाश मुरारका समेत 4 अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था.

वहीं यह मामला 27 अक्टूबर 2017 का है, जब एक पूर्व मंत्री की एक कथित अश्लील सीडी बाहर आने के बाद प्रदेश की राजनीतिक जगत में भूचाल आ गया था.

Intro:प्रदेश में कथित सीडी कांड की सुनवाई छत्तीसगढ़ से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने स्वागत किया है । कौशिक ने कहा कि यह स्वागतयोग्य निर्णय है,इससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी ।


Body:ज्ञात हो कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मामले में आगे की सुनवाई दिल्ली में करवाने के आदेश दिया है । प्रदेश में मामले की सुनवाई को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गवाहों पर दवाब और जांच प्रक्रिया प्रभावित होने की बात कहते हुए एक याचिका दायर की थी । जिसपर उनके हक़ में निर्णय सुनाया गया है ।


Conclusion:सीबीआई ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के बजाय किसी अन्य हाईकोर्ट में मामले के ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी । सीबीआई की ओर से दायर याचिका में कैलाश मुरारका समेत 4 अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था । यह मामला 27 अक्टूबर 2017 का है जब एक पूर्व मंत्री की एक कथित अश्लील सीडी बाहर आने के बाद प्रदेश की राजनीतिक जगत में भूचाल आ गया था ।
बाईट.... धरमलाल कौशिक.... नेता प्रतिपक्ष
विशाल झा..... बिलासपुर
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