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बिलासपुर एयरपोर्ट संबंधी सभी प्रक्रिया को जल्द पूरा करे केंद्र सरकार: HC

बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर दायर जनहित याचिका में सोमवार को सुनवाई हुई. जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सराकर को एयरपोर्ट से संबंधी सभी प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है.

chhattisgarh highcourt ordered central government
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jan 18, 2021, 4:41 PM IST

Updated : Jan 18, 2021, 7:01 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में सोमवार को बिलासपुर एयरपोर्ट को शुरू करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनके तरफ से सभी कमियों को पूरा कर दिया गया है. अब केंद्र सरकार को लाइसेंस जारी करना है.

जल्द शुरू होगा बिलासपुर एयरपोर्ट

केंद्र सरकार की तरफ से मौजूद वकील ने कोर्ट को बताया कि बीते 13 जनवरी को एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट DGCA को पेश की है. अगर रिपोर्ट में एयरपोर्ट से संबंधित कुछ भी खामियों को लेकर कोई बात सामने नहीं आई, तो 4 हफ्ते में 3C लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा. आगे उन्होंने कहा कि यदि कोई खामी पाई जाती है तो राज्य सरकार को उस खामी को सुधारने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा. इसपर कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द ही लाइसेंस जारी करने संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश जारी किया है.

पढ़ें: अवमानना मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस

प्रैक्टिसिंग बार ने रखी अपनी बात

हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की तरफ से मौजूद वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने संबंधी एक आवेदन पेश किया गया है. इस आवेदन में मांग की गई है कि पहले की तरह जैसे उड़ान 3 में 600km के लिए कोई कैप नहीं था, जिससे एयर कंपनी को सब्सिडी कुछ सालों के लिए केंद्र सरकार देती थी, उसे उड़ान 4 में 600 km तक सीमित करने से बिलासपुर में कोई विमानन कंपनी नहीं आएगी. जिससे फिर वही स्थिति पैदा होगी. क्योंकि कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर सभी 600 km से बाहर हैं. इस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से अगले पेशी तक जवाब मांगा है. पूरे मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में सोमवार को बिलासपुर एयरपोर्ट को शुरू करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनके तरफ से सभी कमियों को पूरा कर दिया गया है. अब केंद्र सरकार को लाइसेंस जारी करना है.

जल्द शुरू होगा बिलासपुर एयरपोर्ट

केंद्र सरकार की तरफ से मौजूद वकील ने कोर्ट को बताया कि बीते 13 जनवरी को एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट DGCA को पेश की है. अगर रिपोर्ट में एयरपोर्ट से संबंधित कुछ भी खामियों को लेकर कोई बात सामने नहीं आई, तो 4 हफ्ते में 3C लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा. आगे उन्होंने कहा कि यदि कोई खामी पाई जाती है तो राज्य सरकार को उस खामी को सुधारने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा. इसपर कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द ही लाइसेंस जारी करने संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश जारी किया है.

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प्रैक्टिसिंग बार ने रखी अपनी बात

हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की तरफ से मौजूद वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने संबंधी एक आवेदन पेश किया गया है. इस आवेदन में मांग की गई है कि पहले की तरह जैसे उड़ान 3 में 600km के लिए कोई कैप नहीं था, जिससे एयर कंपनी को सब्सिडी कुछ सालों के लिए केंद्र सरकार देती थी, उसे उड़ान 4 में 600 km तक सीमित करने से बिलासपुर में कोई विमानन कंपनी नहीं आएगी. जिससे फिर वही स्थिति पैदा होगी. क्योंकि कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर सभी 600 km से बाहर हैं. इस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से अगले पेशी तक जवाब मांगा है. पूरे मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.

Last Updated : Jan 18, 2021, 7:01 PM IST
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