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हाईकोर्ट का शासन को आदेश, दुष्कर्म पीड़िता को दें 1 लाख रुपये का मुआवजा - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश

दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने शासन को आदेश जारी कर पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Mar 18, 2020, 9:25 PM IST

Updated : Mar 18, 2020, 9:42 PM IST

बिलासपुर : 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के पिता की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने शासन को 1 लाख रुपये मुआवजा राशि, पीड़िता को देने का आदेश जारी किया है.

हाईकोर्ट का शासन को आदेश

बता दें कि मामला 2012 के संबलपुर का है. जहां मयंक सोनी और विजय गुप्ता ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद दोनों आरोपियों को निचली अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी.

पीड़िता के पिता ने की थी मुआवजे की मांग

साथ ही पीड़िता के पिता ने मुआवजे की मांग करते हुए रिवीजन पीटिशन हाईकोर्ट में दायर की थी. हाईकोर्ट ने आरोपियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर, निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.वहीं पीड़िता के पिता की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पीड़िता को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है.

बिलासपुर : 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के पिता की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने शासन को 1 लाख रुपये मुआवजा राशि, पीड़िता को देने का आदेश जारी किया है.

हाईकोर्ट का शासन को आदेश

बता दें कि मामला 2012 के संबलपुर का है. जहां मयंक सोनी और विजय गुप्ता ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद दोनों आरोपियों को निचली अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी.

पीड़िता के पिता ने की थी मुआवजे की मांग

साथ ही पीड़िता के पिता ने मुआवजे की मांग करते हुए रिवीजन पीटिशन हाईकोर्ट में दायर की थी. हाईकोर्ट ने आरोपियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर, निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.वहीं पीड़िता के पिता की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पीड़िता को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है.

Last Updated : Mar 18, 2020, 9:42 PM IST
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