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भीमा मंडावी हत्याकांड : हाईकोर्ट से शासन को झटका, रिट याचिका खारिज - रिट याचिका खारिज की

भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच NIA को सौंपने के फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से लगाई गई रिट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Nov 20, 2019, 12:40 PM IST

Updated : Nov 20, 2019, 1:14 PM IST

बिलासपुर : भीमा मंडावी की हत्या की जांच को लेकर शासन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मामले में शासन द्वारा लगाई गई रिट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि मंडावी की हत्या की जांच NIA ही करेगी.

जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने मामले की पिछली सुनवाई में जांच का जिम्मा NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) को सौंपा था, जिसके खिलाफ शासन ने रिट याचिका दायर की थी. बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच इस पर सुनवाई करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी.

हाईकोर्ट से शासन को झटका, रिट याचिका खारिज की

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राज्य सरकार पुलिस और केंद्र NIA से चाहती थी जांच
दरअसल, भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच राज्य सरकार की ओर से पुलिस को सौंपी गई थी. राज्य सरकार ने जहां इस मामले की न्यायिक जांच का निर्णय लिया था. वहीं केंद्र सरकार ने NIA जांच का आदेश देते हुए अधिसूचना जारी की थी. इस अधिसूचना में NIA एक्ट और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पुलिस जांच रोकने और मामले के दस्तावेज NIA को सौंपने को कहा गया था.

NIA ने लगाई थी याचिका
NIA ने इसके बाद राज्य पुलिस की ओर से घटना से संबंधित जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए एडवोकेट किशोर भादुड़ी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज NIA को सौंपने के आदेश दिए थे.

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NIA ही करेगी जांच
उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ शासन की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि, 'मामले की जांच NIA ही करेगी.

बिलासपुर : भीमा मंडावी की हत्या की जांच को लेकर शासन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मामले में शासन द्वारा लगाई गई रिट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि मंडावी की हत्या की जांच NIA ही करेगी.

जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने मामले की पिछली सुनवाई में जांच का जिम्मा NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) को सौंपा था, जिसके खिलाफ शासन ने रिट याचिका दायर की थी. बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच इस पर सुनवाई करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी.

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राज्य सरकार पुलिस और केंद्र NIA से चाहती थी जांच
दरअसल, भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच राज्य सरकार की ओर से पुलिस को सौंपी गई थी. राज्य सरकार ने जहां इस मामले की न्यायिक जांच का निर्णय लिया था. वहीं केंद्र सरकार ने NIA जांच का आदेश देते हुए अधिसूचना जारी की थी. इस अधिसूचना में NIA एक्ट और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पुलिस जांच रोकने और मामले के दस्तावेज NIA को सौंपने को कहा गया था.

NIA ने लगाई थी याचिका
NIA ने इसके बाद राज्य पुलिस की ओर से घटना से संबंधित जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए एडवोकेट किशोर भादुड़ी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज NIA को सौंपने के आदेश दिए थे.

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NIA ही करेगी जांच
उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ शासन की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि, 'मामले की जांच NIA ही करेगी.

Intro:भीमा मंडावी हत्याकांड मामले पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के फैसले से शासन को झटका लगा है। आज सुनवाई के बाद मामले में शासन की रिट याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। Body:बता दें कि जस्टिस सामंत कि सिंगल बेंच ने मामले की पिछली सुनवाई में जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा दिया था। जिसके खिलाफ शासन ने रिट याचिका दायर की थी। आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई हुई ।Conclusion:दरअसल भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच राज्य सरकार की ओर से पुलिस को सौंपी गई थी। राज्य सरकार ने जहां इस मामले की न्यायिक जांच का निर्णय लिया था। वहीं केंद्र सरकार ने एनआईए जांच का आदेश देते हुए अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में एन .आई .ए एक्ट और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पुलिस जांच रोकने और मामले के दस्तावेज एनआईए को सौंपने को कहा गया था। एनआईए ने इसके बाद राज्य पुलिस की ओर से घटना से संबंधित जानकारी नही दिए जाने का आरोप लगाते हुए एडवोकेट किशोर भादुड़ी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। जिसमें राज्य सरकार को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया था। उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ शासन की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच एनआईए ही करेगी ।आज मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।
विशाल झा...बिलासपुर
Last Updated : Nov 20, 2019, 1:14 PM IST
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