बिलासपुर: दवा खरीदी मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. हाई कोर्ट ने मामले में 2.5 करोड़ रुपये की घोटाले की बात कही है. मामले में तत्कालीन CMHO मधुलिका सिंह के खिलाफ याचिकाकर्ता को FIR दर्ज कराने की छूट दी गई है.
कोर्ट ने मामले से संबंधित आईजी, एसपी से मिलकर याचिकाकर्ता को केस दर्ज कराने को कहा है. इसके अलावा राज्य शासन को भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई चल रही थी.
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दरअसल, बिलासपुर में 4 करोड़ 90 लाख रुपये की दवा खरीदी की गई थी. जिसमें तत्कालीन CMHO पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. इसे लेकर एक याचिका भी दर्ज कराई गई थी, जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2.5 करोड़ रुपये की घोटाला होने की बात कही है.