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दवा खरीदी में 2.5 करोड़ का घोटाला, तत्कालीन CMHO के खिलाफ कार्रवाई के आदेश - तत्कालीन CMHO के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट दवा खरीदी मामले में बड़ा फैसला आया है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला
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Published : Nov 14, 2019, 3:48 PM IST

बिलासपुर: दवा खरीदी मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. हाई कोर्ट ने मामले में 2.5 करोड़ रुपये की घोटाले की बात कही है. मामले में तत्कालीन CMHO मधुलिका सिंह के खिलाफ याचिकाकर्ता को FIR दर्ज कराने की छूट दी गई है.

कोर्ट ने मामले से संबंधित आईजी, एसपी से मिलकर याचिकाकर्ता को केस दर्ज कराने को कहा है. इसके अलावा राज्य शासन को भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई चल रही थी.

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दरअसल, बिलासपुर में 4 करोड़ 90 लाख रुपये की दवा खरीदी की गई थी. जिसमें तत्कालीन CMHO पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. इसे लेकर एक याचिका भी दर्ज कराई गई थी, जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2.5 करोड़ रुपये की घोटाला होने की बात कही है.

बिलासपुर: दवा खरीदी मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. हाई कोर्ट ने मामले में 2.5 करोड़ रुपये की घोटाले की बात कही है. मामले में तत्कालीन CMHO मधुलिका सिंह के खिलाफ याचिकाकर्ता को FIR दर्ज कराने की छूट दी गई है.

कोर्ट ने मामले से संबंधित आईजी, एसपी से मिलकर याचिकाकर्ता को केस दर्ज कराने को कहा है. इसके अलावा राज्य शासन को भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई चल रही थी.

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दरअसल, बिलासपुर में 4 करोड़ 90 लाख रुपये की दवा खरीदी की गई थी. जिसमें तत्कालीन CMHO पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. इसे लेकर एक याचिका भी दर्ज कराई गई थी, जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2.5 करोड़ रुपये की घोटाला होने की बात कही है.

Intro:बिलासपुर chmo कार्यालय में 4 करोड़ 90 लाख के घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने आज बड़ा आदेश देते हुए तत्कालीन chmo के खिलाफ fir का निर्देश दिया है ।





Body:तत्कालीन chmo पर दवा खरीदी,नियुक्ति समेत कई हेराफेरी के आरोप लगे हैं । हाईकोर्ट ने 2.5 करोड़ के घोटाले का सिध्द पाया और याचिकाकर्ता को संवंधित पुलिस आलाधिकारियों से संपर्क कर fir कराने की छूट दी है ।


Conclusion:साथ ही कोर्ट ने राज्य शासन को भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। आज चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने यह बड़ा निर्णय सुनाया है । इस मामले में एस संतोष कुमार ने जनहित याचिका दायरकर दोषी तत्कालीन chmo के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी ।
विशाल झा... बिलासपुर
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