ETV Bharat / state

रायपुर नगर निगम की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रोक, रात में कोर्ट ने दिया आदेश

author img

By

Published : Apr 6, 2022, 10:05 AM IST

Updated : Apr 6, 2022, 12:30 PM IST

रायपुर नगर निगम की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. रायपुर नगर निगम द्वारा कटोरा तालाब में सड़क निर्माण के लिए मकानों में तोड़फोड़ की जा रही थी.

बिलासपुर हाईकोर्ट
बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर: रायपुर नगर निगम द्वारा कटोरा तालाब के मकानों की तोड़फोड़ की कार्ररवाई पर रोक लगा दी गई है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार की रात में सुनवाई की. सुनवाई करीब रात 9:30 बजे तक चली. तीसरे मकान में कार्रवाई होने के पहले दयानंद शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

यह भी पढ़ें: चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल अधिग्रहण केस: बोर्ड के सदस्य और इंडियन बैंक को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

दरअसल, रायपुर नगर निगम द्वारा कटोरा तालाब में सड़क निर्माण के लिए मकानों में तोड़फोड़ की जा रही है. दो मकान तोड़े जा चुके हैं. तीसरे मकान में कार्रवाई होने के पहले दयानंद शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. जस्टिस आरसीएस सामंत ने सुनवाई करते हुए रायपुर नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है. गुरुवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई रखी गई है.

कोर्ट ने रात में सुनवाई इसलिए की क्योंकि बुधवार की सुबह से ही नगर निगम तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करने वाली थी. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका में की गई मांग को स्वीकार किया और रायपुर नगर निगम की बुधवार को होने वाली तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है. आगे की सुनवाई 7 अप्रैल को की जाएगी, तब तक के लिए नगर निगम की इस कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी.

बिलासपुर: रायपुर नगर निगम द्वारा कटोरा तालाब के मकानों की तोड़फोड़ की कार्ररवाई पर रोक लगा दी गई है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार की रात में सुनवाई की. सुनवाई करीब रात 9:30 बजे तक चली. तीसरे मकान में कार्रवाई होने के पहले दयानंद शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

यह भी पढ़ें: चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल अधिग्रहण केस: बोर्ड के सदस्य और इंडियन बैंक को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

दरअसल, रायपुर नगर निगम द्वारा कटोरा तालाब में सड़क निर्माण के लिए मकानों में तोड़फोड़ की जा रही है. दो मकान तोड़े जा चुके हैं. तीसरे मकान में कार्रवाई होने के पहले दयानंद शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. जस्टिस आरसीएस सामंत ने सुनवाई करते हुए रायपुर नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है. गुरुवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई रखी गई है.

कोर्ट ने रात में सुनवाई इसलिए की क्योंकि बुधवार की सुबह से ही नगर निगम तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करने वाली थी. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका में की गई मांग को स्वीकार किया और रायपुर नगर निगम की बुधवार को होने वाली तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है. आगे की सुनवाई 7 अप्रैल को की जाएगी, तब तक के लिए नगर निगम की इस कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी.

Last Updated : Apr 6, 2022, 12:30 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.