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बिलासपुर: सब इंस्पेक्टर के तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

एसपी ऑफिस मुंगेली में पदस्थ इंस्पेक्टर के तबादले पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. सब इंस्पेक्टर रामायण यादव ने अपने तबादले को लेकर अधिवक्ता समीर बिहार के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jul 25, 2020, 9:41 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने एसपी ऑफिस मुंगेली में पदस्थ इंस्पेक्टर के तबादले पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही नोटिस जारी कर राज्य सरकार से मामले को लेकर जवाब तलब किया है. बता दें, ASI से सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन के साथ ही डीजीपी ने एक आदेश जारी कर मुंगेली एसपी ऑफिस में पदस्थ सब इंस्पेक्टर रामायण यादव का तबादला मुंगेली से कबीरधाम कर दिया था.

सब इंस्पेक्टर ने अपने तबादले को अधिवक्ता समीर बिहार के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि 'प्रमोशन के लिए किया गया तबादला प्रावधान के विपरीत है'. साथ ही शासन के सर्कुलर के अनुसार 12 जुलाई 2019 से तबादले पर प्रतिबंध लगा हुआ है.

पढ़ें-27 जुलाई के बाद भी भर सकेंगे PSC मेंस का फॉर्म: हाईकोर्ट

राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के तबादले पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने एसपी ऑफिस मुंगेली में पदस्थ इंस्पेक्टर के तबादले पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही नोटिस जारी कर राज्य सरकार से मामले को लेकर जवाब तलब किया है. बता दें, ASI से सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन के साथ ही डीजीपी ने एक आदेश जारी कर मुंगेली एसपी ऑफिस में पदस्थ सब इंस्पेक्टर रामायण यादव का तबादला मुंगेली से कबीरधाम कर दिया था.

सब इंस्पेक्टर ने अपने तबादले को अधिवक्ता समीर बिहार के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि 'प्रमोशन के लिए किया गया तबादला प्रावधान के विपरीत है'. साथ ही शासन के सर्कुलर के अनुसार 12 जुलाई 2019 से तबादले पर प्रतिबंध लगा हुआ है.

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राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के तबादले पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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