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छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्य सचिव और DGP को हाईकोर्ट का नोटिस - अवमानना मामले में मुख्य सचिव को नोटिस

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी,डीजीपी समेत केस से संबंधित आला अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में संबंधित लोगों से जवाब मांगा है.

chhattisgarh high court issued notice to chhattisgarh and odisha chief secretary and dgp
छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस
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Published : Feb 27, 2021, 5:10 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने अवमानना मामले में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और केस से संबंधित आला अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

साल 2016 में ओडिशा के कोरापुट के रहने वाले दो युवक निरंजन दास और मोहन नगरनार थाना क्षेत्र के बोरीगुमा आए थे. आरोप है कि पुलिस के अधिकारियों ने दोनों युवकों को यह कहते हुए पकड़ कर लिया था कि, उन्होंने विस्फोटक सामान रखा है. जब युवक वापस अपने घर नहीं लौटे तब परिजनों ने ओडिशा न्यायालय में याचिका लगाई. इस पर ओडिशा न्यायालय ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया.

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उचित जांच करने की मांग

इधर दोनों युवकों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर इस मामले की छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर, मामले में उचित जांच कराए जाने की मांग की.

दोनों युवकों ने लगाई अवमानना याचिका

पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने जांच टीम बनाने का आदेश जारी कर दिया. लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच में अपील की. जिसपर सुनवाई करते हुए मामले की रिपोर्ट याचिकाकर्ता समेत, रजिस्ट्रार जनरल को जमा करने का आदेश जारी किया गया. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश जारी करने के बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद अब दोनों युवकों ने पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने अवमानना मामले में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और केस से संबंधित आला अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

साल 2016 में ओडिशा के कोरापुट के रहने वाले दो युवक निरंजन दास और मोहन नगरनार थाना क्षेत्र के बोरीगुमा आए थे. आरोप है कि पुलिस के अधिकारियों ने दोनों युवकों को यह कहते हुए पकड़ कर लिया था कि, उन्होंने विस्फोटक सामान रखा है. जब युवक वापस अपने घर नहीं लौटे तब परिजनों ने ओडिशा न्यायालय में याचिका लगाई. इस पर ओडिशा न्यायालय ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया.

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उचित जांच करने की मांग

इधर दोनों युवकों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर इस मामले की छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर, मामले में उचित जांच कराए जाने की मांग की.

दोनों युवकों ने लगाई अवमानना याचिका

पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने जांच टीम बनाने का आदेश जारी कर दिया. लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच में अपील की. जिसपर सुनवाई करते हुए मामले की रिपोर्ट याचिकाकर्ता समेत, रजिस्ट्रार जनरल को जमा करने का आदेश जारी किया गया. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश जारी करने के बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद अब दोनों युवकों ने पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है.

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