बिलासपुर: जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी पर वक्फ बोर्ड की जमीन को निजी लोगों को बेचने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड के CEO को अवमानना नोटिस जारी किया है.
जगदलपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन को अंजुमन इस्लामिया द्वारा निजी लोगों को बेच दिया गया था. इसकी शिकायत रमीज रजा और अन्य वक्फ कमेटी सदस्यों ने की थी. शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई, लंबे समय के बाद भी जब जांच पूरी नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.
पढ़ें-जगदलपुर: अंजुमन इस्लामिया कमेटी का एक और सदस्य गिरफ्तार, करोड़ों रुपये गबन करने का आरोप
राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ किया जवाब तलब
16 अक्टूबर 2020 को हाईकोर्ट ने जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे . इसके बाद वक्फ बोर्ड ने निजी लोगों से स्वामित्व के दस्तावेज मांगने शुरू कर दिए. हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर वकील वरुण शर्मा के माध्यम से अवमानना याचिका लगाई गई. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोशी ने वक्फ बोर्ड के CEO एसए फारूकी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.