ETV Bharat / state

अमन-यास्मीन सिंह को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट का स्टे रद्द, जल्द होगी सुनवाई - सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

रमन सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

फाइल
फाइल
author img

By

Published : Jan 31, 2020, 6:23 PM IST

Updated : Jan 31, 2020, 6:43 PM IST

बिलासपुर: अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. एससी ने हाईकार्ट को मामले की जल्द सुनवाई के निर्देश दिए हैं. रमन सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

बता दें कि 1 साल पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रमन सिंह के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति एवं यास्मीन सिंह की संविदा नियुक्ति की एक लिखित शिकायत की थी. साथ ही पत्र में जांच की मांग की थी.

मामले की जांच रोकने एवं जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने के विषय को लेकर अमन और यास्मीन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों पक्षकारों को राहत देते हुए स्टे दे दिया था. इस स्टे को छत्तीसगढ़ शासन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देशित करते हुए कहा है कि मामले में जल्द से जल्द अंतिम सुनवाई करते हुए आदेश जारी करें.

बिलासपुर: अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. एससी ने हाईकार्ट को मामले की जल्द सुनवाई के निर्देश दिए हैं. रमन सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

बता दें कि 1 साल पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रमन सिंह के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति एवं यास्मीन सिंह की संविदा नियुक्ति की एक लिखित शिकायत की थी. साथ ही पत्र में जांच की मांग की थी.

मामले की जांच रोकने एवं जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने के विषय को लेकर अमन और यास्मीन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों पक्षकारों को राहत देते हुए स्टे दे दिया था. इस स्टे को छत्तीसगढ़ शासन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देशित करते हुए कहा है कि मामले में जल्द से जल्द अंतिम सुनवाई करते हुए आदेश जारी करें.

Intro:अमन सिंह और यास्मीन सिंह को लगा झटका। हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुवे हाईकार्ट बिलासपुर को मामले की जल्द अंतिम सुनवाई के लिये आदेशित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रमन सरकार के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी यासमीन सिंह की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट के स्टे पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील की सुनवाई करते हुए कहां की यह मामला 1 वर्ष से ज्यादा लंबित हो गया है और हाई कोर्ट बिलासपुर जल्द से जल्द इस पर अपना अंतिम निर्णय जारी करें। Body:ज्ञात हो कि 1 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी के द्वारा एक लिखित शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रेषित की गई थी जिसमें कि रमन सिंह के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति एवं उनकी धर्मपत्नी यास्मीन सिंह की संविदा नियुक्ति की जांच के लिए पत्र लिखा गया था मामले की जांच रोकने एवं जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने के विषय को लेकर अमन सिंह और यास्मीन सिंह द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट बिलासपुर ने दोनों पक्षकारों को राहत देते हुए स्टे दे दिया था। इस स्टे को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट बिलासपुर को निर्देशित किया है कि इस मामले में जल्द से जल्द अंतिम सुनवाई करते हुए आदेश जारी करें।Conclusion:पूरे मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई। अब देखना होगा कि मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद क्या फैसला देता है।
Last Updated : Jan 31, 2020, 6:43 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.