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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी को कोर्ट रूम में खड़ाकर तुरंत स्टाफ बदलने का दिया आदेश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परमिट फर्जीवाड़े पर कड़ी नारजगी जताई और अगली सुनवाई तक पूरे स्टाफ को बदलने का आदेश सुनाया. साथ ही आदेश पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी. Chhattisgarh High Court News

Chhattisgarh High Court directs Raipur RTO
रायपुर आरटीओ में परमिट फर्जीवाड़ा
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 15, 2023, 12:53 PM IST

Updated : Dec 15, 2023, 1:04 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परमिट मामले में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर रायपुर आरटीओ को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने जल्द से जल्द पूरा स्टाफ बदलने का आदेश भी दिया. इसके साथ ही रायपुर के खमतराई थाना प्रभारी को भी 10 बजे हाजिर न होने पर नाराजगी जताते हुए 25 मिनट तक कोर्ट रूम में ही रहने के निर्देश दिए. कोर्ट ने सड़क परिवहन अधिकारी कार्यालय में हो रही गड़बड़ी और परमिट को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायत के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान आदेश जारी किया है. कोर्ट ने आरटीओ रायपुर के एक कर्मचारी के सालों से एक ही जगह पर टिके होने को लेकर नाराजगी जाहिर की और अधिकारी को फटकार भी लगाई.

रायपुर के आरटीओ का मामला: सड़क परिवहन अधिकारी कार्यालय रायपुर में हो रही गड़बड़ी और परमिट को लेकर हो रहे फर्जीवाड़े की शिकायत के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. सुनवाई में कोर्ट ने उपस्थित आरटीओ अधिकारी कीर्तिमान सिंह ठाकुर को कड़े शब्दों में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के निर्देश दिए, इसके अलावा आरटीओ का पूरा स्टाफ बदलने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए गड़बड़ी को रोकने सख्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं. आरटीओ स्टाफ के एक कर्मचारी के सालों से एक ही जगह टिके होने की बात पर आश्चर्य जाहिर करते हुए उन्हें भी बदलने के निर्देश दिए हैं.

थाना प्रभारी को कोर्ट में खड़ा कराया: कोर्ट ने इस मामले में चल रही सुनवाई में जस्टिस एन के व्यास ने रायपुर खमतराई थाना प्रभारी को सुबह 10 बजे पेश होने कहा था, लेकिन थाना प्रभारी दोपहर 1 बजे पेश हुए. जिससे कोर्ट नाराज हो गया और उन्हें डेढ़ बजे से शाम 4 बजकर 25 मिनट तक कोर्ट में ही रहने को कहा. रायपुर जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में हो रहे परमिट में घोटाले के मामले को लेकर कोर्ट ने रायपुर आरटीओ अधिकारी कीर्तिमान सिंह ठाकुर को अगली सुनवाई 4 जनवरी को एक लिखित शपथ पत्र पेश करने भी कहा है.

कोर्ट ने शपथ पत्र में पूरे दफ्तर की व्यवस्था कैसे ठीक होगी और इसकी क्या योजना है, इसकी विस्तृत जानकारी देने को कहा है. कोर्ट ने आरटीओ कार्यालय के पूरे स्टाफ को बदलने के निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी शपथ पत्र में मांगा है, क्योंकि पहले से चल रहे कोर्ट में फर्जीवाड़े और परमिट को लेकर मिलने वाले शिकायतों को लेकर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने परमिट मामले में रायपुर आरटीओ के अधिकारियों को पूछा कि मामले की जानकारी उन्हें है या नहीं और नहीं है तो पूरे मामले की जानकारी एकत्र करें.

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रायपुर के आरटीओ का मामला: सड़क परिवहन अधिकारी कार्यालय रायपुर में हो रही गड़बड़ी और परमिट को लेकर हो रहे फर्जीवाड़े की शिकायत के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. सुनवाई में कोर्ट ने उपस्थित आरटीओ अधिकारी कीर्तिमान सिंह ठाकुर को कड़े शब्दों में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के निर्देश दिए, इसके अलावा आरटीओ का पूरा स्टाफ बदलने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए गड़बड़ी को रोकने सख्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं. आरटीओ स्टाफ के एक कर्मचारी के सालों से एक ही जगह टिके होने की बात पर आश्चर्य जाहिर करते हुए उन्हें भी बदलने के निर्देश दिए हैं.

थाना प्रभारी को कोर्ट में खड़ा कराया: कोर्ट ने इस मामले में चल रही सुनवाई में जस्टिस एन के व्यास ने रायपुर खमतराई थाना प्रभारी को सुबह 10 बजे पेश होने कहा था, लेकिन थाना प्रभारी दोपहर 1 बजे पेश हुए. जिससे कोर्ट नाराज हो गया और उन्हें डेढ़ बजे से शाम 4 बजकर 25 मिनट तक कोर्ट में ही रहने को कहा. रायपुर जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में हो रहे परमिट में घोटाले के मामले को लेकर कोर्ट ने रायपुर आरटीओ अधिकारी कीर्तिमान सिंह ठाकुर को अगली सुनवाई 4 जनवरी को एक लिखित शपथ पत्र पेश करने भी कहा है.

कोर्ट ने शपथ पत्र में पूरे दफ्तर की व्यवस्था कैसे ठीक होगी और इसकी क्या योजना है, इसकी विस्तृत जानकारी देने को कहा है. कोर्ट ने आरटीओ कार्यालय के पूरे स्टाफ को बदलने के निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी शपथ पत्र में मांगा है, क्योंकि पहले से चल रहे कोर्ट में फर्जीवाड़े और परमिट को लेकर मिलने वाले शिकायतों को लेकर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने परमिट मामले में रायपुर आरटीओ के अधिकारियों को पूछा कि मामले की जानकारी उन्हें है या नहीं और नहीं है तो पूरे मामले की जानकारी एकत्र करें.

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Last Updated : Dec 15, 2023, 1:04 PM IST
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