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Contempt Notice : एरियर्स के ब्याज का भुगतान नहीं करने का मामला, कोर्ट ने जिला पंचायत सीईओ को भेजा अवमानना नोटिस

कोरिया जिला पंचायत सीईओ और पंचायत संचालक को बिलासपुर हाई कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है. शिक्षकों के रिवाइज वेतनमान का एरियर्स और उसका ब्याज नहीं देने के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा.

contempt notice to Panchayat officers
बिलासपुर हाई कोर्ट
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Published : Apr 25, 2023, 2:02 PM IST

बिलासपुर: जिला पंचायत कोरिया के सीईओ और पंचायत संचालक रायपुर को अवमानना के मामले में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. शिक्षकों को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी पुनरीक्षित वेतनमान (revised pay scale) की एरियर्स राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में कोर्ट ने जवाब तलब किया है. मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एरियर्स और ब्याज के भुगतान की मांग की है.

किसने दायर की याचिका: कोरिया जिले में काम करने वाले लेक्चरर एलबी और शिक्षक एलबी के पदों पर जिला पंचायत कोरिया में अविनाश कुमार नामदेव, आलोक कुमार बारा, विजेंद्र सिंह, संध्या किरण, ज्योति सीना कुजुर, मनोरमा कुजूर, लाला सिंह व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं. पहले वे जिला पंचायत कोरिया के कर्मचारी थे, बाद में इनका शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ. शासन के परिपत्र के अनुसार ज्वाइनिंग 8 साल पहले होने पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया गया. लेकिन एरियर्स राशि नहीं दी गई.

यह भी पढ़ें: Bilaspur: फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी करने वालों पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को 2 हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश

कोर्ट ने 4 महीने के अंदर एरियर्स भुगतान का दिया था आदेश: कोर्ट ने इस मामले में पहले 4 अक्टूबर 2021 को आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 महीने के अंदर एरियर्स का भुगतान करने का आदेश दिया था. ऐसा नहीं करने पर पात्रता के दिन से भुगतान की तारीख तक 10 प्रतिशत ब्याज याचिकाकर्ताओं को देने का आदेश दिया. इसके बावजूद भी कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया. मामले को लेकर कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की गई.

जिला पंचायत सीईओ और संचालक पंचायत को अवमानना नोटिस: निश्चित समय सीमा के अंदर कोर्ट के आदेश के बाद भी एरियर्स और उसका ब्याज नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने दोबारा याचिका लगाई. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोरिया के जिला पंचायत सीईओ और संचालक पंचायत रायपुर को अवमानना नोटिस जारी किया है.

बिलासपुर: जिला पंचायत कोरिया के सीईओ और पंचायत संचालक रायपुर को अवमानना के मामले में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. शिक्षकों को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी पुनरीक्षित वेतनमान (revised pay scale) की एरियर्स राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में कोर्ट ने जवाब तलब किया है. मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एरियर्स और ब्याज के भुगतान की मांग की है.

किसने दायर की याचिका: कोरिया जिले में काम करने वाले लेक्चरर एलबी और शिक्षक एलबी के पदों पर जिला पंचायत कोरिया में अविनाश कुमार नामदेव, आलोक कुमार बारा, विजेंद्र सिंह, संध्या किरण, ज्योति सीना कुजुर, मनोरमा कुजूर, लाला सिंह व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं. पहले वे जिला पंचायत कोरिया के कर्मचारी थे, बाद में इनका शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ. शासन के परिपत्र के अनुसार ज्वाइनिंग 8 साल पहले होने पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया गया. लेकिन एरियर्स राशि नहीं दी गई.

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कोर्ट ने 4 महीने के अंदर एरियर्स भुगतान का दिया था आदेश: कोर्ट ने इस मामले में पहले 4 अक्टूबर 2021 को आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 महीने के अंदर एरियर्स का भुगतान करने का आदेश दिया था. ऐसा नहीं करने पर पात्रता के दिन से भुगतान की तारीख तक 10 प्रतिशत ब्याज याचिकाकर्ताओं को देने का आदेश दिया. इसके बावजूद भी कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया. मामले को लेकर कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की गई.

जिला पंचायत सीईओ और संचालक पंचायत को अवमानना नोटिस: निश्चित समय सीमा के अंदर कोर्ट के आदेश के बाद भी एरियर्स और उसका ब्याज नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने दोबारा याचिका लगाई. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोरिया के जिला पंचायत सीईओ और संचालक पंचायत रायपुर को अवमानना नोटिस जारी किया है.

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