ETV Bharat / state

बिलासपुर: बीडीएस की ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बीडीएस की ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. परीक्षा 5 मई से 13 मई तक होने वाली थी. हाईकोर्ट ने इससे पहले मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की परीक्षा पर भी रोक लगाई थी.

Bilaspur high court
बिलासपुर हाईकोर्ट
author img

By

Published : May 4, 2021, 9:45 PM IST

बिलासपुर: आयुष यूनिवर्सिटी द्वारा 5 मई से शुरू होने वाली ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम 5 से लेकर 13 मई तक होने वाली थी. इसे लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज वानखेडे ने हाईकोर्ट में कहा कि इस भीषण कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है. यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र-छात्राओं पर संक्रमित होने का खतरा बन जाएगा. लिहाजा यूनिवर्सिटी के इस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए.

वैक्सीनेशन में वर्गीकरण से HC 'खफा', कहा- 'सरकार पेश करे ठोस नीति नहीं तो रद्द करेंगे आदेश'

दो हफ्तों के भीतर मांगा जवाब
मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर मामले में दो हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा है. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने मास्टर्स की परीक्षाओं पर पिछले हफ्ते रोक लगाई थी.

कोरोना पीड़ित न्यायिक अधिकारियों के लिए नोडल अधिकारी की हो नियुक्ति: हाईकोर्ट

चार दिन पहले मास्टर्स की परीक्षा पर लगाई थी रोक

इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने चार दिन पहले मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाई थी. आयुष यूनिवर्सिटी ने 3 मई से मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया था. छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस परीक्षा पर रोक लगा दी. साथ ही आयुष यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसमें करीब 200 छात्र-छात्राओं को शामिल होना था.डॉक्टर स्नेहा समेत 14 अन्य छात्र छात्राओं ने अधिवक्ता धीरज वानखेड़े के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

बिलासपुर: आयुष यूनिवर्सिटी द्वारा 5 मई से शुरू होने वाली ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम 5 से लेकर 13 मई तक होने वाली थी. इसे लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज वानखेडे ने हाईकोर्ट में कहा कि इस भीषण कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है. यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र-छात्राओं पर संक्रमित होने का खतरा बन जाएगा. लिहाजा यूनिवर्सिटी के इस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए.

वैक्सीनेशन में वर्गीकरण से HC 'खफा', कहा- 'सरकार पेश करे ठोस नीति नहीं तो रद्द करेंगे आदेश'

दो हफ्तों के भीतर मांगा जवाब
मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर मामले में दो हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा है. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने मास्टर्स की परीक्षाओं पर पिछले हफ्ते रोक लगाई थी.

कोरोना पीड़ित न्यायिक अधिकारियों के लिए नोडल अधिकारी की हो नियुक्ति: हाईकोर्ट

चार दिन पहले मास्टर्स की परीक्षा पर लगाई थी रोक

इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने चार दिन पहले मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाई थी. आयुष यूनिवर्सिटी ने 3 मई से मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया था. छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस परीक्षा पर रोक लगा दी. साथ ही आयुष यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसमें करीब 200 छात्र-छात्राओं को शामिल होना था.डॉक्टर स्नेहा समेत 14 अन्य छात्र छात्राओं ने अधिवक्ता धीरज वानखेड़े के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.