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रेप के आरोपी पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के लिए मंजूर

दुष्कर्म के आरोपी जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है.

Former IAS Janak Prasad Pathak misdemeanor case
पूर्व IAS जनक प्रसाद पाठक दुष्कर्म मामला
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Published : Jul 1, 2020, 7:13 PM IST

बिलासपुर: जांजगीर चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर और दुष्कर्म के आरोपी जनक प्रसाद पाठक की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. मामले में अंतिम सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने अगस्त महीने का समय तय किया है.

बता दें कि, बीतें दिनों एक महिला ने जनक प्रसाद पाठक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. पीड़ित महिला का आरोप था कि, पति को नौकरी से निकलवाने की धमकी देकर कलेक्टर से उसे अपने चैंबर में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था.

सरकार ने किया था कलेक्टर को सस्पेंड

इस केस में सरकार ने जांजगीर चांपा के तत्कालीन कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक को सस्पेंड कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर थी. जनक प्रसाद पाठक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.

अभी तक गिरफ्तार से बाहर है पाठक

गौरतलब है कि दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद से जांजगीर चांपा के तत्कालीन कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक फरार हैं. पुलिस लगातार उसके खोजबीन में लगी हुई है. वहीं दुष्कर्म के आरोपी पाठक की गिरफ्तारी के लिए लोग लगातार मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जनक प्रसाद पाठक के ठिकानों पर नजर बनाए हुए हैं.

बिलासपुर: जांजगीर चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर और दुष्कर्म के आरोपी जनक प्रसाद पाठक की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. मामले में अंतिम सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने अगस्त महीने का समय तय किया है.

बता दें कि, बीतें दिनों एक महिला ने जनक प्रसाद पाठक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. पीड़ित महिला का आरोप था कि, पति को नौकरी से निकलवाने की धमकी देकर कलेक्टर से उसे अपने चैंबर में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था.

सरकार ने किया था कलेक्टर को सस्पेंड

इस केस में सरकार ने जांजगीर चांपा के तत्कालीन कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक को सस्पेंड कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर थी. जनक प्रसाद पाठक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.

अभी तक गिरफ्तार से बाहर है पाठक

गौरतलब है कि दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद से जांजगीर चांपा के तत्कालीन कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक फरार हैं. पुलिस लगातार उसके खोजबीन में लगी हुई है. वहीं दुष्कर्म के आरोपी पाठक की गिरफ्तारी के लिए लोग लगातार मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जनक प्रसाद पाठक के ठिकानों पर नजर बनाए हुए हैं.

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