बिलासपुरः सीजीपीएससी द्वारा मई में ली गई सिविल जज की परीक्षा को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने बिना अतिरिक्त शुल्क के नए सिरे से परीक्षा कराये जाने का दिया आदेश दिया है.
बता दें कि इस परीक्षा का रिजल्ट जुलाई में आया था. छात्रों द्वारा परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों को चुनौती दी गई थी. जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. बता दें कि ये निर्णय याचिकाकर्ता के हक में लिया गया है.
सिविल जज परीक्षा देने वाले सव्यसाची चौबे ने अधिवक्ता वैभव शुक्ला के माध्यम से याचिका लगाई. इस याचिका में कहा गया था कि मॉडल आंसर पर की गई आपत्तियों का निराकरण किए बिना ही नतीजे जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी करने के साथ ही अगली सुनवाई तक मुख्य परीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी थी.