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छत्तीसगढ़ व्यापम घोटाला मामला, सीबीआई जांच से जुड़ी याचिका को हाईकोर्ट ने किया स्वीकार

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ व्यापम की सीबीआई जांच से जुड़ी मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है.

व्यापम घोटाले में CBI जांच को मंजूरी !
व्यापम घोटाले में CBI जांच को मंजूरी !
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Published : Jan 4, 2020, 7:02 PM IST

Updated : Jan 4, 2020, 8:12 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ व्यापम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को पुनर्जीवित कर दिया है. मामले की पिछली सुनवाई के दौरान वकील की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था.

बता दें कि याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने व्यापम में घोटाले की आशंका जाहिर करते हुए मामले की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की थी. याचिका में छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद व्यापम में मनमानी और बड़े पैमाने पर हेर-फेर किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी.

पढ़े: दंतेवाड़ा: विधायक देवती कर्मा के पीएसओ ने की आत्महत्या

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने व्यापम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. लेकिन मामले की पिछली सुनवाई में अधिवक्ता अनुपस्थित थे. लिहाजा इस जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. लेकिन अब याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन देकर याचिका को पुनर्जीवित किए जाने की मांग की गई. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका को पुनर्जीवित कर दिया है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ व्यापम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को पुनर्जीवित कर दिया है. मामले की पिछली सुनवाई के दौरान वकील की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था.

बता दें कि याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने व्यापम में घोटाले की आशंका जाहिर करते हुए मामले की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की थी. याचिका में छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद व्यापम में मनमानी और बड़े पैमाने पर हेर-फेर किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी.

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मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने व्यापम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. लेकिन मामले की पिछली सुनवाई में अधिवक्ता अनुपस्थित थे. लिहाजा इस जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. लेकिन अब याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन देकर याचिका को पुनर्जीवित किए जाने की मांग की गई. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका को पुनर्जीवित कर दिया है.

Intro:हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ व्यापम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को पुनर्जीवित कर दिया है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अधिवक्ता के अनुपस्थिती के कारण याचिका कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। Body:बता दें कि याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने व्यापम में घोटाले की आशंका जाहिर करते हुए मामले की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की थी। याचिका में छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद व्यापम में मनमानी व बड़े पैमाने पर हेरफेर किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की डबल बेंच व्यापम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। Conclusion:लेकिन मामले की पिछली सुनवाई में अधिवक्ता अनुपस्थित थे लिहाजा इस जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन देकर याचिका को पुनर्जीवित किए जाने की मांग की गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका को पुनर्जीवित कर दिया है।
Last Updated : Jan 4, 2020, 8:12 PM IST
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