बिलासपुर:बिलासपुर: टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को राहत दी है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाना में दर्ज हुए सभी एफआईआर को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
एफआईआर निरस्त करने लगाई थी याचिका: पूर्व सीएम रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि एफआईआर निरस्त किया जाए. दरअसल रायपुर के सिविल लाइन थाना में 19 मई को एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पूर्व सीएम रमन सिंह की ओर से भाजपा के राज्यसभा सदस्य और अधिवक्ता महेश जेठमलानी, विवेक शर्मा, गैरी मुखोपाध्याय ने पैरवी की थी. पहले इससे सुनवाई में अधिवक्ताओं ने कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है. इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है. वकीलों की बहस के बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
टूल किट का क्या विवाद था: पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का एक कथित लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया था. इसी तरह का पोस्ट संबित पात्रा ने भी किया. इससे नाराज युवा कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह और संबित पात्रा पर रायपुर के सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज करा दी थी.