बिलासपुर: गणेश उत्सव के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा जवाब मांगने के बाद बिलासपुर पुलिस एक्शन में दिखी. पुलिस प्रशासन ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीन डीजे को जब्त किया है. पुलिस ने डीजे वालों से चार पहिया वाहन सहित डीजे के अन्य उपकरणों को भी जब्त किया है.
क्या है पूरा मामला? : दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीजे बजाने के कारण हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि तेज आवाज में डीजे बजा रहे लोगों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन ने इस मामले में शपथपत्र मांगा है. हाईकोर्ट ने कहा कि इसे रोकने के लिए क्या प्रयास हुए हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट में जमा करें. हाईकोर्ट ने इस मामले में समाचार पत्रों में छपी खबरों को देखकर स्वत: संज्ञान लिया है.
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई पुलिस: मामले में हाईकोर्ट के सख्ती बरतने के बाद बिलासपुर में गणेश उत्सव के दौरान तेज बजने वाले डीजे धुमाल पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. पुलिस और प्रशासन द्वारा 03 डीजे जब्त किया गया है. बाकी डीजे संचालको को समझाइए दी गई है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र से लेकर कोतवाली, सरकंडा क्षेत्र में इसके लिए एक अभियान चलाया गया था. खास तौर पर गोल बाजार हटरी चौक से निकली झांकियों में तेज आवाज से बजने वाले डीजे को समझाइश दी गई.
डिसेबल की तय सीमा से भी तेज बजाते हैं डीजे: गणपति विसर्जन के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक तेज साउंड में गाना बजाया जा रहा था. इसकी लगातार प्रशासन से लोग शिकायत भी कर रहे थे. हाई कोर्ट ने भी इस पर सख्ती बरतने निर्देश दिया था. इसके बाद भी किसी प्रकार कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही थी.
अलग अलग थाना क्षेत्र में इन डीजे संचालकों पर हुई कार्रवाई:
- दीपक यादव, जूना, बिलासपुर.
- मनीष केवट, तिफरा, सिरगिट्टी.
- कृष्णा साहू.
- ईश्वर सोनी.
- संदीप यादव, श्याम नगर.
- सौरभ सिंह, ग्राम परसही, थाना सरकंडा.
- लकी साहू, बंधवा पारा, सरकंडा.