बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अनवर ढेबर को राहत दी है. जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाला में अनवर ढेबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. अनवर ढेबर रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर लगाई थी रोक: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाला में ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही शराब घोटाला में गिरफ्तार पांचों आरोपियों को जमानत मिलने के कयास लगाए जा रहे थे. इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी.
शराब घोटाला में ये हैं आरोपी: छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में ईडी ने रायपुर और भिलाई से 5 लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें कारोबारी अनवर ढेबर, पप्पू ढिल्लन, नितेश पुरोहित, अरविंद सिंह और आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी शामिल हैं. एपी त्रिपाठी को ईडी ने भ्रष्टाचार का पितामह बताया था. रायपुर की विशेष अदालत में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में 16000 पन्नों का प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय ने अपने प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट में 7 लोगों को आरोपी बताया था. इनमें से गिरफ्तार पांच अभियुक्तों के अलावा दो कंपनियों के भी नाम शामिल हैं.