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न्यू स्वागत विहार के पीड़ितों को मिला न्याय, घर बनाने का सपना होगा साकार - बिलासपुर हाईकोर्ट

न्यायालय ने बिल्डर द्वारा प्रस्तुत नक्शे को निरस्त करते हुए मूल ले-आउट को ही बहाल करने अंतरिम आदेश दिया है

पीड़ितों को मिला न्याय, घर बनाने का सपना होगा साकार
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Published : Aug 21, 2019, 6:13 PM IST

Updated : Aug 21, 2019, 9:00 PM IST

रायपुर : न्यू स्वागत विहार के पीड़ितों को हाईकोर्ट से न्याय मिल गया है. हाईकोर्ट ने साल 2013 के निरस्त ले-आउट को बहाल किया है. कोर्ट ने 12 सितंबर 019 तक मामले को निराकृत करने के आदेश दिए हैं. इस आदेश से न्यू स्वागत विहार ग्राम डूंडा में प्लाट खरीदकर घर बनाने का सपना संजोए हजारों उपभोक्ताओं को न्यायालय से न्याय मिल गया है.

न्यू स्वागत विहार के पीड़ितों को मिला न्याय
समिति के सदस्यों की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर न्यायाधीश संजय के अग्रवाल ने भारी राहत प्रदान की है. न्यायालय ने बिल्डर द्वारा प्रस्तुत नक्शे को निरस्त करते हुए मूल ले-आउट को ही बहाल करने अंतरिम आदेश दिया है.

बता दें कि न्यू स्वागत विहार संघर्ष समिति के सदस्य 3 जुलाई 2016 से लगातार कानूनी और जमीनी लड़ाई लड़ रहे थे.

रायपुर : न्यू स्वागत विहार के पीड़ितों को हाईकोर्ट से न्याय मिल गया है. हाईकोर्ट ने साल 2013 के निरस्त ले-आउट को बहाल किया है. कोर्ट ने 12 सितंबर 019 तक मामले को निराकृत करने के आदेश दिए हैं. इस आदेश से न्यू स्वागत विहार ग्राम डूंडा में प्लाट खरीदकर घर बनाने का सपना संजोए हजारों उपभोक्ताओं को न्यायालय से न्याय मिल गया है.

न्यू स्वागत विहार के पीड़ितों को मिला न्याय
समिति के सदस्यों की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर न्यायाधीश संजय के अग्रवाल ने भारी राहत प्रदान की है. न्यायालय ने बिल्डर द्वारा प्रस्तुत नक्शे को निरस्त करते हुए मूल ले-आउट को ही बहाल करने अंतरिम आदेश दिया है.

बता दें कि न्यू स्वागत विहार संघर्ष समिति के सदस्य 3 जुलाई 2016 से लगातार कानूनी और जमीनी लड़ाई लड़ रहे थे.

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Last Updated : Aug 21, 2019, 9:00 PM IST
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