रायपुर : न्यू स्वागत विहार के पीड़ितों को हाईकोर्ट से न्याय मिल गया है. हाईकोर्ट ने साल 2013 के निरस्त ले-आउट को बहाल किया है. कोर्ट ने 12 सितंबर 019 तक मामले को निराकृत करने के आदेश दिए हैं. इस आदेश से न्यू स्वागत विहार ग्राम डूंडा में प्लाट खरीदकर घर बनाने का सपना संजोए हजारों उपभोक्ताओं को न्यायालय से न्याय मिल गया है.
बता दें कि न्यू स्वागत विहार संघर्ष समिति के सदस्य 3 जुलाई 2016 से लगातार कानूनी और जमीनी लड़ाई लड़ रहे थे.