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याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर EOW दे FIR की कॉपी : HC - बिलासपुर न्यूज

बिलासपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को अशोक चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए EOW के महानिदेशक को 24 घंटे के भीतर FIR की कॉपी याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jun 3, 2020, 10:19 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को अशोक चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई की. जिसमें अशोक चतुर्वेदी ने EOW के खिलाफ FIR की कॉपी नहीं दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने EOW के महानिदेशक को 24 घंटे के भीतर FIR की कॉपी अशोक चतुर्वेदी को देने का आदेश जारी किया है.

पढ़ें:-सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर आर्डर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अशोक चतुर्वेदी पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं. EOW अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही है. अशोक चतुर्वेदी पर आरोप है कि जांच के दौरान EOW ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किया था, जिसकी कॉपी उन्हें नहीं दी गई है. इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई.

पढ़ें:-प्रवासी मजदूरों के लिए किये जा रहे व्यवस्था की HC ने मांगी डिटेल रिपोर्ट

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने EOW के महानिदेशक को 24 घंटे के भीतर एफआईआर की कॉपी अशोक चतुर्वेदी को उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है.

पढ़ें:-बिलासपुर: बस्तर विवि के पूर्व सचिव की याचिका पर नियमित बेंच करेगी सुनवाई

इससे पहले EOW ने अपने शपथपत्र में मामले को संवेदनशील बताते हुए FIR की कॉपी न दिए जाने का स्पष्टीकरण दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को अशोक चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई की. जिसमें अशोक चतुर्वेदी ने EOW के खिलाफ FIR की कॉपी नहीं दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने EOW के महानिदेशक को 24 घंटे के भीतर FIR की कॉपी अशोक चतुर्वेदी को देने का आदेश जारी किया है.

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अशोक चतुर्वेदी पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं. EOW अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही है. अशोक चतुर्वेदी पर आरोप है कि जांच के दौरान EOW ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किया था, जिसकी कॉपी उन्हें नहीं दी गई है. इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई.

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हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने EOW के महानिदेशक को 24 घंटे के भीतर एफआईआर की कॉपी अशोक चतुर्वेदी को उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है.

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इससे पहले EOW ने अपने शपथपत्र में मामले को संवेदनशील बताते हुए FIR की कॉपी न दिए जाने का स्पष्टीकरण दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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