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बिलासपुर हाईकोर्ट से रायपुर कलेक्टर एसपी को अवमानना नोटिस जारी

छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति की याचिका पर हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी को अवमानना नोटिस जारी किया है. रायपुर में त्योहारों और विवाह समारोह में कान फोड़ू आवाज से डीजे बजाए जाते हैं. इस मामले में कोर्ट के पहले आदेश पर कार्रवाई नहीं करने और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है.

Bilaspur High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Sep 23, 2022, 9:01 PM IST

बिलासपुर: रायपुर शहर में प्रतिबंध के बावजूद गाड़ियों में बड़े बड़े स्पीकर लगाकर धुमाल, डीजे बजाए जाते हैं. इस मामले में छत्तीसगढ़ नागरिक समिति ने अपने वकील सौरभ डांगी के माध्यम से याचिका लगाई. याचिका में रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के विरुद्ध छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई.

याचिका की सुनवाई में जस्टिस पी सेम कोशी और जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पूर्व में नितिन सिंघवी द्वारा दायर याचिका में कोर्ट ने आदेशित किया था कि कलेक्टर और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे, कि किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स रख कर ना बजाए जाएं.

गाड़ियों पर साउंडबॉक्स रखकर डीजे बजाने पर साउंड बॉक्स जब्त करना है. बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उन्हें नहीं छोड़ा जाना है. साउंड बॉक्स मिलने पर वाहन का रिकॉर्ड रखा जाए, दूसरी बार उसी गाड़ी पर साउंड बॉक्स बजाये जाने पर, उस वाहन का परमिट निरस्त किया जाए. बिना हाई कोर्ट के आदेश के कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाये. कोर्ट के इस आदेश का सही ढंग से पालन नहीं होने पर अवमानना नोटिस जारी किया गया है.

बिलासपुर: रायपुर शहर में प्रतिबंध के बावजूद गाड़ियों में बड़े बड़े स्पीकर लगाकर धुमाल, डीजे बजाए जाते हैं. इस मामले में छत्तीसगढ़ नागरिक समिति ने अपने वकील सौरभ डांगी के माध्यम से याचिका लगाई. याचिका में रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के विरुद्ध छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई.

याचिका की सुनवाई में जस्टिस पी सेम कोशी और जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पूर्व में नितिन सिंघवी द्वारा दायर याचिका में कोर्ट ने आदेशित किया था कि कलेक्टर और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे, कि किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स रख कर ना बजाए जाएं.

गाड़ियों पर साउंडबॉक्स रखकर डीजे बजाने पर साउंड बॉक्स जब्त करना है. बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उन्हें नहीं छोड़ा जाना है. साउंड बॉक्स मिलने पर वाहन का रिकॉर्ड रखा जाए, दूसरी बार उसी गाड़ी पर साउंड बॉक्स बजाये जाने पर, उस वाहन का परमिट निरस्त किया जाए. बिना हाई कोर्ट के आदेश के कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाये. कोर्ट के इस आदेश का सही ढंग से पालन नहीं होने पर अवमानना नोटिस जारी किया गया है.

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