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बिलासपुर हाई कोर्ट ने अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के विज्ञापन पर लगाई रोक - अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक

बिलासपुर हाई कोर्ट में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के विज्ञापन को लेकर हुई सुनवाई में कोर्ट ने रोक लगा दी.

Bilaspur High Court
बिलासपुर हाई कोर्ट
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Published : Mar 31, 2022, 10:04 PM IST

बिलासपुर : बिलासपुर हाई कोर्ट में शुक्रवार को अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के विज्ञापन को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक लगा दी है. मामले में कोर्ट ने राज्य शासन को जवाब प्रस्तुत करने कहा है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस पी.सेम.कोशी की एकल पीठ में याचिकाकर्ता प्रवीण सिंह ने अधिवक्ता चंद्रदीप प्रसाद के माध्यम से रिट याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन द्वारा जारी अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगाई है.

यह भी पढ़ें: कालीचरण महाराज की जमानत पर बिलासपुर हाई कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई

साथ ही शासन से जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता चंद्रदीप प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिथि व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए थे. उन्हें हटाकर नवीन नियुक्ति की प्रक्रिया विधि विपरीत है. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. सम्पूर्ण विज्ञापन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

बिलासपुर : बिलासपुर हाई कोर्ट में शुक्रवार को अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के विज्ञापन को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक लगा दी है. मामले में कोर्ट ने राज्य शासन को जवाब प्रस्तुत करने कहा है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस पी.सेम.कोशी की एकल पीठ में याचिकाकर्ता प्रवीण सिंह ने अधिवक्ता चंद्रदीप प्रसाद के माध्यम से रिट याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन द्वारा जारी अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगाई है.

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साथ ही शासन से जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता चंद्रदीप प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिथि व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए थे. उन्हें हटाकर नवीन नियुक्ति की प्रक्रिया विधि विपरीत है. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. सम्पूर्ण विज्ञापन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

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