बिलासपुर : विधानसभा चुनाव के लिए लागू आचरण संहिता के उल्लंघन मामले में बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पाण्डेय को नोटिस जारी किया गया है. रिटर्निंग अफसर सुभाष सिंह राज ने नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है. शिकायत पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पाण्डेय ने शहर के कई इलाकों के बिजली के खम्बों में प्रचार वाले बैनर पोस्टर और बोर्ड लगाए हैं. उनके इस प्रचार से आचार सहित का उल्लंघन हो रहा है.
नोटिस में क्या ? : नोटिस में बताया गया है कि प्रत्याशी शैलेष पाण्डेय ने शासकीय संपत्तियों पर प्रचार वाले बैनर पोस्टर लगाए हैं. जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है. उनके इस प्रचार को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय में शिकायत हुई है. शिकायत की जांच की गई जिसमें शिकायत सही पाई गई है. शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडेय ने विधानसभा क्षेत्र के मंदिर चौक से सिंधी कालोनी रोड, भक्त कंवर राम रोड, मुख्य मार्ग, अयोध्या नगर चर्च गली, डॉ. घाटगे नर्सिग होम, सिंधी कालोनी बिलासपुर में बिजली के खंबों पर बैनर पोस्टर लगाया गया है.इसके अलावा मेन रोड पर बैनर पोस्टर से प्रवेश द्वार बनाया है.
शैलेष पाण्डेय पर हो सकती है कार्रवाई ? : शैलेष पाण्डेय का प्रचार करने का ये तरीका आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन है. आयुक्त नगर निगम बिलासपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत की पुष्टि भी हो रही है. शैलेष पाण्डेय का कृत्य आदर्श आचार संहिता एवं छ.ग. संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का उल्लंघन है. इसलिए प्रत्याशी पांडेय को निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाई गई प्रचार वाले बैनर पोस्टर हटाए और इस बात की जानकारी निर्वाचन कार्यालय को दें. साथ ही इस मामले में अपना स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश करे. विज्ञापन के पोस्टर नहीं हटाने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में शैलेष पाण्डेय के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.