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बिलासपुर: नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

District Court sentenced Rape Accused बिलासपुर जिला कोर्ट ने नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. Bilaspur News

Bilaspur District Court
बिलासपुर जिला कोर्ट
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 29, 2023, 2:36 PM IST

बिलासपुर: नाबालिक से दुष्कर्म मामले में बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी को कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने नाबालिक को डरा धमका कर करीब एक साल तक दुष्कर्म किया था. मामले की शिकायत पर बिलासपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था. जिसके बाद मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला?: यह पूरा मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र के गांव का है. 29 मई 2022 की रात 8 बजे पीड़िता अपने घर के पास बाहर टहल रही थी. इसी समय उसी गांव में रहने वाला आरोपी जबरदस्ती नाबालिग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ घर के पीछे की तरफ ले गया और नाबालिक के साथ जबरदस्ती किया. जिसके बाद आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और नाबालिक को छोड़ दिया. नाबालिक डर के कारण चुप रह गई.

पुलिस के सामने नाबालिग ने किया खुलासा: नाबालिग ने बाद में हिम्मत की और अगले ही दिन अपने परिवार को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस थाना चकरभाठा में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. नाबालिग ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि आरोपी युवक सितंबर 2021 से उससे जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा और किसी को बताने पर परिजन की हत्या करने की धमकी देता था. जिसके चलते वह डरी गई और उसने इस मामले की जानकारी किसी को नहीं दी.

कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा: पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया था. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 (3) के तहत दोषी पाया और उसे 20 साल कठोर कारावास और 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है. मामले में शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश ठाकुर ने पैरवी की थी.

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बिलासपुर: नाबालिक से दुष्कर्म मामले में बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी को कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने नाबालिक को डरा धमका कर करीब एक साल तक दुष्कर्म किया था. मामले की शिकायत पर बिलासपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था. जिसके बाद मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला?: यह पूरा मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र के गांव का है. 29 मई 2022 की रात 8 बजे पीड़िता अपने घर के पास बाहर टहल रही थी. इसी समय उसी गांव में रहने वाला आरोपी जबरदस्ती नाबालिग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ घर के पीछे की तरफ ले गया और नाबालिक के साथ जबरदस्ती किया. जिसके बाद आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और नाबालिक को छोड़ दिया. नाबालिक डर के कारण चुप रह गई.

पुलिस के सामने नाबालिग ने किया खुलासा: नाबालिग ने बाद में हिम्मत की और अगले ही दिन अपने परिवार को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस थाना चकरभाठा में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. नाबालिग ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि आरोपी युवक सितंबर 2021 से उससे जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा और किसी को बताने पर परिजन की हत्या करने की धमकी देता था. जिसके चलते वह डरी गई और उसने इस मामले की जानकारी किसी को नहीं दी.

कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा: पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया था. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 (3) के तहत दोषी पाया और उसे 20 साल कठोर कारावास और 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है. मामले में शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश ठाकुर ने पैरवी की थी.

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