बिलासपुर: बिलासपुर भोपाल और बिलासपुर इंदौर फ्लाइट बंद कर दी गई है. फ्लाइट बंद करने के पीछे यात्री नहीं मिलने का दावा किया जा रहा है. मामले में हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बार काउंसिल की ओर से याचिका लगाई गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एलाएंस एयर की मनमाना किराया बढ़ोतरी और सेना की जमीन के मामले में केंद्र सरकार, एलाइंस एयर और एयरपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस भेजा है. मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.
ये है मामला: बिलासपुर से दिल्ली फ्लाइट के लिए निर्धारित किराया से अत्यधिक किराया बढ़ाया गया था. इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया है कि उड़ान योजना के तहत साल भर से पहले फ्लाइट बंद नहीं किया जा सकता. निश्चित किराया ही बढ़ाया जा सकता है. जबकि बिलासपुर से दिल्ली तक लगभग 23 हजार रुपये तक किराया बढ़ा दिया गया. मामले में शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस पी सैम कोशी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एयरपोर्ट की जमीन की जानकारी मांगी है. फ्लाइट बंद करने के मामले में केंद्र, एलाइंस एयर और एयरपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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32 साल पुराने मांग पर शुरू हुई थी फ्लाइट: अविभाजित मध्यप्रदेश के दौरान राजधानी भोपाल होने की वजह से यहां के विधायक, मंत्री और राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों को इसके अलावा शासकीय कार्यों के लिए आम जनता को भोपाल जाना पड़ता था. जिसके लिए करीब 2 दिन आने जाने में लग जाते थे. जिसे देखते हुए लगभग 32 साल पहले बिलासपुर से भोपाल जाने के लिए फ्लाइट सुविधा की मांग की जा रही थी. इसके साथ ही मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के कारण इंदौर भी व्यापारियों को जाना होता था. जिसको लेकर बिलासपुर से भोपाल और बिलासपुर से इंदौर के लिए फ्लाइट की मांग की गई थी. 32 साल पुराने मांग पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 5 महीने पहले बिलासपुर भोपाल और 4 महीना पहले बिलासपुर इंदौर फ्लाइट शुरू की थी, लेकिन यात्रियों का टोटा होने की वजह से दोनों ही फ्लाइट महज 4 और 5 महीने में बंद कर दिया गया.