गौरेला पेंड्रा मरावाही: अंजनी स्थित इंड्रस्टियल एरिया में संचालित चावल व्यापारी और राइस मिलर के खिलाफ फर्जी बैंक गारंटी लगाकर धान का उठाव किया गया. साल 2021-22 में बैंक ने इस फर्म को लगभग 24 करोड़ की बैंक गारंटी स्वीकृत की थी. जिला विपणन कार्यालय में लगभग 44 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी जमा कर धान का उठाव का मामला सामने आया है.
फर्जी तरीके से धान उठाव की पुष्टि: जीपीएम कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को फर्जी तरीके से धान उठाव की शिकायत मिली थी. कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता मे जांच दल का गठन कर जांच कराया. श्याम इंडस्ट्रीज, श्याम फूड प्रोडक्ट, यश मॉडर्न फूड प्रोडक्ट और यश राइस मिल अंजनी गौरेला की जांच की गई. साल 2021-22 में एसबीआई पेंड्रारोड शाखा से 44 करोड़ की बैंक गारंटी जारी हुई थी. इसमें से 3 फर्म श्याम इंडस्ट्रीज, श्याम फूड प्रोडक्ट और यश राइस मिल पर 21.50 करोड़ रुपये के फर्जी धान के उठाव का आरोप लगा. इसकी बाद में पुष्टि भी हुई.
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4 फर्म ब्लैक लिस्टेड: सभी फर्म एसबीआई पेंड्रारोड शाखा से अन्य बैंक के खाता में ट्रांसफर कर दिया गया. जांच में फार्मों और बैंक के अधिकारी की मिलीभगत बताई जा रही है. जिला विपणन अधिकारी ने बैंक गारंटी का नियमानुसार सत्यापन नहीं कराया जाना पाया. उसके बाद जांच की रिपोर्ट शासन को भेजी गई, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर दिया. इस आदेश में गौपाल अग्रवाल के चारो फर्म को आगामी आदेश तक साल 2022-23 के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया गया.
इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज: धान उठाव मामले में जिला विपणन अधिकारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. बैंक गारंटी को जारी करने में मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेंड्रारोड, सिप्रियन टोप्पो अग्रणी बैंक प्रबंधक (एलडीएम) पेण्ड्रारोड. संबंधित फर्म के संचालकों और मालिक श्याम फूड प्रोडक्ट और यश राइस मिल के मालिक गोपाल कृष्ण अग्रवाल, यश मॉर्डन फूड प्रोडक्ट के प्रोप्रराइटर आशीष अग्रवाल और श्याम इण्डस्ट्रीज के प्रोपराइटर फकीरचंद अग्रवाल के खिलाफ थाना गौरेला में केस दर्ज कर लिया गया. अब तक मामले में दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते नाराज राइस मिल एसोसिएशन ने जिले के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है.