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रमन सिंह के सचिव रहे अमन सिंह को HC से राहत, सीज अकाउंट का मामला

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के विशेष सचिव रहे अमन सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. उन्हें उनका सीज किया गया अकांउट दोबारा खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है.

Aman Singh got relief from the bilaspur High Court
अमन सिंह, रमन सिंह
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Published : Apr 20, 2020, 7:53 PM IST

Updated : Apr 21, 2020, 10:17 AM IST

बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के विशेष सचिव रहे अमन सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने शासन को अमन सिंह के सीज किए हुए सैलरी अकाउंट को दोबारा खोलने का आदेश जारी किया है. दरअसल, अमन सिंह ने EOW की ओर से सीज किए गए अपने सैलरी अकाउंट को खुलवाने के लिए याचिका लगाई थी.

अमन सिंह को राहत

बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में रायपुर के RTI एक्टिविस्ट उचित शर्मा की शिकायत पर EOW ने कार्रवाई करते हुए अमन सिंह के सैलरी अकाउंट को सीज कर दिया था. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अमन सिंह के सीज किए हुए सैलरी अकाउंट को दोबारा बहाल करने का आदेश शासन को दिया है.

हाईकोर्ट की पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है.

बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के विशेष सचिव रहे अमन सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने शासन को अमन सिंह के सीज किए हुए सैलरी अकाउंट को दोबारा खोलने का आदेश जारी किया है. दरअसल, अमन सिंह ने EOW की ओर से सीज किए गए अपने सैलरी अकाउंट को खुलवाने के लिए याचिका लगाई थी.

अमन सिंह को राहत

बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में रायपुर के RTI एक्टिविस्ट उचित शर्मा की शिकायत पर EOW ने कार्रवाई करते हुए अमन सिंह के सैलरी अकाउंट को सीज कर दिया था. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अमन सिंह के सीज किए हुए सैलरी अकाउंट को दोबारा बहाल करने का आदेश शासन को दिया है.

हाईकोर्ट की पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है.

Last Updated : Apr 21, 2020, 10:17 AM IST
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