बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाला 'नान घोटाला' में मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से राहत मिली है. जस्टिस भादुरी की कोर्ट ने शुक्ला को जमानत दे दी है.
आलोक शुक्ला ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जो लंबे वक्त से लंबित थी. अलग-अलग कारणों की वजह से मामले की सुनवाई टल रही थी. बुधवार को जस्टिस अरविंद चंदेल की एकलपीठ ने आरोपी आलोक शुक्ला के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए उसे मंजूर कर लिया.
CGPSC के परिक्षार्थियों ने लगाया था आरोप
वहीं CGPSC के सहायक संचालक रिसर्च के दो पद के लिए विज्ञापन निकाले थे, जिसके आयोजित परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. CGPSC के परिक्षार्थी संदीप कुमार नेताम और उसके सहयोगियों ने याचिका लगाई थी, जिसपर उन्होंने CGPSC पर आरोप लगाते हुए कहा था कि विज्ञापन में दर्शाए मापदंडों के अनुसार परीक्षा नहीं हुई है, जिसपर कोर्ट ने नोटिस जारी कर CGPSC से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है.