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नान घोटाले के मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला को HC से मिली जमानत - हाईकोर्ट में अर्जी

नान घोटाले के मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जस्टिस भादुरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है.

आलोक शुक्ला को HC से मिली जमानत
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Published : Oct 16, 2019, 8:10 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाला 'नान घोटाला' में मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से राहत मिली है. जस्टिस भादुरी की कोर्ट ने शुक्ला को जमानत दे दी है.

आलोक शुक्ला ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जो लंबे वक्त से लंबित थी. अलग-अलग कारणों की वजह से मामले की सुनवाई टल रही थी. बुधवार को जस्टिस अरविंद चंदेल की एकलपीठ ने आरोपी आलोक शुक्ला के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए उसे मंजूर कर लिया.

CGPSC के परिक्षार्थियों ने लगाया था आरोप
वहीं CGPSC के सहायक संचालक रिसर्च के दो पद के लिए विज्ञापन निकाले थे, जिसके आयोजित परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. CGPSC के परिक्षार्थी संदीप कुमार नेताम और उसके सहयोगियों ने याचिका लगाई थी, जिसपर उन्होंने CGPSC पर आरोप लगाते हुए कहा था कि विज्ञापन में दर्शाए मापदंडों के अनुसार परीक्षा नहीं हुई है, जिसपर कोर्ट ने नोटिस जारी कर CGPSC से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाला 'नान घोटाला' में मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से राहत मिली है. जस्टिस भादुरी की कोर्ट ने शुक्ला को जमानत दे दी है.

आलोक शुक्ला ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जो लंबे वक्त से लंबित थी. अलग-अलग कारणों की वजह से मामले की सुनवाई टल रही थी. बुधवार को जस्टिस अरविंद चंदेल की एकलपीठ ने आरोपी आलोक शुक्ला के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए उसे मंजूर कर लिया.

CGPSC के परिक्षार्थियों ने लगाया था आरोप
वहीं CGPSC के सहायक संचालक रिसर्च के दो पद के लिए विज्ञापन निकाले थे, जिसके आयोजित परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. CGPSC के परिक्षार्थी संदीप कुमार नेताम और उसके सहयोगियों ने याचिका लगाई थी, जिसपर उन्होंने CGPSC पर आरोप लगाते हुए कहा था कि विज्ञापन में दर्शाए मापदंडों के अनुसार परीक्षा नहीं हुई है, जिसपर कोर्ट ने नोटिस जारी कर CGPSC से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है.

Intro:नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के आरोपी प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से राहत मिली है । उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्ला का अग्रिम जमानत आवेदन पर लंबे समय से सुनवाई अलग-अलग कारणों से टल रही थी। जस्टिस अरविंद चंदेल की एकलपीठ ने डॉ. आलोक शुक्ला के अग्रिम जमानत आवेदन को आज मंजूर कर लिया ।Body:वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण सीजीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक संचालक रिसर्च के पद की परीक्षा परिणाम पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। पीएससी द्वारा सहायक संचालक रिसर्च के दो पद के लिए विज्ञापन निकाले थे ।Conclusion:पीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शाए मापदंडों के अनुसार परीक्षा नहीं होने को लेकर याचिका दायर की गई थी । आज जस्टिस भादुरी की कोर्ट में इस ह
मामले में सुनवाई हुई । मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर पीएससी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है ।
विशाल झा....बिलासपुर
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