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पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत - Nankiram Kanwar relieved from the High Court

ननकीराम के खिलाफ 2013 के विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Big relief to former Home Minister Nankiram Kanwar
पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत
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Published : Apr 13, 2021, 10:22 PM IST

बिलासपुर: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ननकीराम के खिलाफ 2013 के विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों को खारिज कर दिया है.

क्या है पूरा मामला

ननकी राम कंवर 2013 के विधानसभा चुनाव में कोरबा की रामपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (bjp) के प्रत्याशी थे. इस दौरान वोटिंग से 24 घंटे पहले उन पर विरोधियों ने आरोप लगाया कि वे अपना प्रचार कर रहे हैं. अपना नाम, फोटो लगे स्टीकर, बिल्ले बांट रहे हैं. नियम के मुताबिक चुनाव के 48 घंटे पहले प्रत्याशी को प्रचार बंद करना होता है. कंवर के विरोधियों ने पुलिस से शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 123 के तहत मामला दर्ज कर लिया.

एरियर्स नहीं देने के मामले में पंचायत सचिव को अवमानना नोटिस

ननकीराम कंवर ने पेश किए तथ्य

दर्ज मामले को निरस्त करने के लिए कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर बिल्ले और प्रचार सामग्री बांटने का आरोप उन पर लगा है उस समय वे वहां थे ही नहीं. उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि उस समय वे विधायक और गृहमंत्री थे, लिहाजा उनके खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने यह भी नहीं किया. मामले पर लंबी चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इसपर अपना फैसला रिजर्व रखा था. जिसे आज जारी कर दिया गया है.

बिलासपुर: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ननकीराम के खिलाफ 2013 के विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों को खारिज कर दिया है.

क्या है पूरा मामला

ननकी राम कंवर 2013 के विधानसभा चुनाव में कोरबा की रामपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (bjp) के प्रत्याशी थे. इस दौरान वोटिंग से 24 घंटे पहले उन पर विरोधियों ने आरोप लगाया कि वे अपना प्रचार कर रहे हैं. अपना नाम, फोटो लगे स्टीकर, बिल्ले बांट रहे हैं. नियम के मुताबिक चुनाव के 48 घंटे पहले प्रत्याशी को प्रचार बंद करना होता है. कंवर के विरोधियों ने पुलिस से शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 123 के तहत मामला दर्ज कर लिया.

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ननकीराम कंवर ने पेश किए तथ्य

दर्ज मामले को निरस्त करने के लिए कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर बिल्ले और प्रचार सामग्री बांटने का आरोप उन पर लगा है उस समय वे वहां थे ही नहीं. उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि उस समय वे विधायक और गृहमंत्री थे, लिहाजा उनके खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने यह भी नहीं किया. मामले पर लंबी चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इसपर अपना फैसला रिजर्व रखा था. जिसे आज जारी कर दिया गया है.

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