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अंतागढ़ टेप कांड: अग्रिम जमानत मिलने पर अजीत जोगी ने जताई खुशी - expressed confidence in bail decision

हाईकोर्ट से अंतागढ़ मामले में अग्रिम जमानत मिलने पर अजीत जोगी ने न्याया व्यव्स्था पर भरोसा जताया है.

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Published : Jan 29, 2020, 8:04 PM IST

बिलासपुर: अंतागढ़ टेप कांड मामले में अजीत जोगी और अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने मंजूर कर ली है. मामले में अग्रिम जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने फैसले पर खुशी जताई है. साथ ही कहा है कि 'हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है'.

HC से अजीत जोगी और अमित जोगी को बड़ी राहत

पढ़ें: झीरम आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने भी की खारिज

बता दें कि अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता किरणमयी नायक ने रायपुर के पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें पूर्व सीएम अजीत जोगी, अमित जोगी, पूर्व सीएम रमन सिंह के दमाद डाॅ. पुनीत गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और मंतूराम पवार को आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है.

बिलासपुर: अंतागढ़ टेप कांड मामले में अजीत जोगी और अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने मंजूर कर ली है. मामले में अग्रिम जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने फैसले पर खुशी जताई है. साथ ही कहा है कि 'हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है'.

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बता दें कि अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता किरणमयी नायक ने रायपुर के पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें पूर्व सीएम अजीत जोगी, अमित जोगी, पूर्व सीएम रमन सिंह के दमाद डाॅ. पुनीत गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और मंतूराम पवार को आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है.

Intro:अंतागढ़ टेप कांड मामले में अजीत जोगी व अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। Body:बता दें कि अंतागढ़ विधानसभा चुनाव मामले में मंतूराम पवार की खरीद-फरोख्त को लेकर रायपुर में दोनों के खिलाफ कांग्रेस नेता किरणमई नायक ने एफ आई आर दर्ज कराई थी।रायपुर के पंडरी थाने में दर्ज हुई थी दोनों के खिलाफ एफ आई आर। जिसमें अग्रिम जमानत के लिए दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई थी। Conclusion:जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल सिंगल बेंच पर लगा था पूरा मामला।
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