बिलासपुर : जाति के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बहाल रखी है.
हाईकोर्ट ने जोगी को पुलिस कार्रवाई के मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है. मामले की सुनवाई 26 सितंबर से नियमित रूप से होगी. बता दें कि सुनवाई होने तक जोगी की विधानसभा सदस्यता नहीं जाएगी. मामले में कोर्ट ने शासन से दस्तावेज पेश करने को कहा है.
गौरतलब है कि छानबीन समिति ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना है. इसके बाद कमेटी के निर्देश पर प्रशासन ने जोगी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसके खिलाफ अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.