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जाति मामला : अजीत जोगी को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर स्टे देने से किया इंकार - jccj ajit jogi

जाति मामले में जेसीसीजे प्रमुख अजीत जोगी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

अजीत जोगी
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Published : Sep 4, 2019, 9:04 PM IST

Updated : Sep 4, 2019, 11:00 PM IST

बिलासपुर : जाति के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बहाल रखी है.

अजीत जोगी को हाईकोर्ट से झटका

हाईकोर्ट ने जोगी को पुलिस कार्रवाई के मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है. मामले की सुनवाई 26 सितंबर से नियमित रूप से होगी. बता दें कि सुनवाई होने तक जोगी की विधानसभा सदस्यता नहीं जाएगी. मामले में कोर्ट ने शासन से दस्तावेज पेश करने को कहा है.

गौरतलब है कि छानबीन समिति ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना है. इसके बाद कमेटी के निर्देश पर प्रशासन ने जोगी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसके खिलाफ अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

बिलासपुर : जाति के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बहाल रखी है.

अजीत जोगी को हाईकोर्ट से झटका

हाईकोर्ट ने जोगी को पुलिस कार्रवाई के मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है. मामले की सुनवाई 26 सितंबर से नियमित रूप से होगी. बता दें कि सुनवाई होने तक जोगी की विधानसभा सदस्यता नहीं जाएगी. मामले में कोर्ट ने शासन से दस्तावेज पेश करने को कहा है.

गौरतलब है कि छानबीन समिति ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना है. इसके बाद कमेटी के निर्देश पर प्रशासन ने जोगी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसके खिलाफ अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

Intro: अजीत जोगी के जाति के मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखा है। कोर्ट ने जोगी को पुलिस कार्रवाई के मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 26 तारीख से नियमित रुप से होगी।



Body:हांलाकि सुनवाई होने तक जोगी की विधायक की सदस्यता नहीं जाएगी। इस मामले में कोर्ट ने शासन से दस्तावेज़ पेश करने को कहा है।Conclusion:गौरतलब है कि हाईपावर कमेटी ने जोगी को आदिवासी नहीं माना है। इसके बाद कमेटी के निर्देश पर प्रशासन ने जोगी के खिलाफ कार्रवाई शुरु की थी। जिसके खिलाफ अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

इस मामले में समीरा पैकरा, नंदकुमार साय और संत कुमार नेताम ने कैविएट लगाया था।
Bite.... सलमान खुर्शीद. वरिष्ठ अधिवक्ता
Bite.... सतीश चंद्र वर्मा...महाधिवक्ता
विशाल झा....बिलासपुर
Last Updated : Sep 4, 2019, 11:00 PM IST
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