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अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से राहत, चिटफंड मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

चिटफंड मामले में FIR दर्ज होने के बाद अभिषेक सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से राहत
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Published : Sep 24, 2019, 10:50 PM IST

Updated : Sep 24, 2019, 11:39 PM IST

बिलासपुर : पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह पर चिटफंड मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से राहत, चिटफंड मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

दरअसल, चिटफंड मामले में अभिषेक सिंह पर राजनांदगांव में मामले दर्ज हैं. इन मामलों में हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. इस मामले में बीते 16 सितंबर को हाईकोर्ट ने बहस के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.

पढ़ें :चित्रकोट उपचुनाव के लिए जनता कांग्रेस से बोमड़ा मंडावी होंगे प्रत्याशी

अभिषेक सिंह पर आरोप है कि, उन्होंने अनमोल चिटफंड कंपनी के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है. छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में निवेशकों ने पूर्व सांसद पर आरोप लगाए थे. लोगों का आरोप था कि अभिषेक सिंह ने कंपनी की ब्रांडिंग की थी. इसीलिए निवेशक कंपनी के झांसे में आ गए. हाईकोर्ट में अभिषेक सिंह की ओर से इन सभी एफआईआर को खारिज करने की याचिका दायर की गई है. अभिषेक की ओर से 6 अलग-अलग याचिकाएं लगाईं गईं थीं.

बिलासपुर : पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह पर चिटफंड मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से राहत, चिटफंड मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

दरअसल, चिटफंड मामले में अभिषेक सिंह पर राजनांदगांव में मामले दर्ज हैं. इन मामलों में हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. इस मामले में बीते 16 सितंबर को हाईकोर्ट ने बहस के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.

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अभिषेक सिंह पर आरोप है कि, उन्होंने अनमोल चिटफंड कंपनी के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है. छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में निवेशकों ने पूर्व सांसद पर आरोप लगाए थे. लोगों का आरोप था कि अभिषेक सिंह ने कंपनी की ब्रांडिंग की थी. इसीलिए निवेशक कंपनी के झांसे में आ गए. हाईकोर्ट में अभिषेक सिंह की ओर से इन सभी एफआईआर को खारिज करने की याचिका दायर की गई है. अभिषेक की ओर से 6 अलग-अलग याचिकाएं लगाईं गईं थीं.

Intro:बिलासपुर हाईकोर्ट से पूर्व सासंद अभिषेक सिंह को चिटफंड मामले में राहत मिली है ।
अभिषेक को राजनांदगाँव में दर्ज चिटफ़ंड से जुड़े पाँच मामलों पर राहत मिली है । उनके ऊपर फ़िलहाल दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई है ।
Body:इस मामले में बीते 16 सितंबर को हाईकोर्ट ने बहस के बाद आदेश सुरक्षित कर दिया था।अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में “नो कोरसिव एक्शन” के निर्देश जारी किए हैं।


Conclusion:अभिषेक सिंह पर आरोप है कि, उन्होने अनमोल चिट फ़ंड कंपनी के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है।
छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में निवेशकों ने पूर्व सांसद पर आरोप लगाए थे।लोगों का आरोप था कि अभिषेक सिंह ने कंपनी की ब्रांडिंग की थी। इसलिए निवेशक कंपनी के झांसे में आ गए।हाईकोर्ट में अभिषेक सिंह की ओर से इन सभी एफआईआर को ख़ारिज करने की याचिका दायर की गई है। देर सबेर हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है ।गौरतलब है कि अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए पूर्व सांसद ने अलग-अलग 6 याचिकाएं लगाई थी।
विशाल झा बिलासपुर
Last Updated : Sep 24, 2019, 11:39 PM IST
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