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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कैद की सजा

पेण्ड्रा थाना क्षेत्र के देवरीखुर्द में पिछले दिनों नाबालिग (minor) से दुष्कर्म (rape) के मामले में विशेष एडीजे कोर्ट (Special ADJ Court) ने दोषी को 20 साल के कारावास (20 years imprisonment) की सजा सुनाई है.

Rape accused sentenced to 20 years
रेप के आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : Sep 3, 2021, 11:20 PM IST

मरवाहीः पेण्ड्रा थाना क्षेत्र के देवरीखुर्द में पिछले दिनों नाबालिग (minor) से दुष्कर्म के मामले में विशेष एडीजे कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कैद (20 years imprisonment) की सजा सुनाई है.दोषी के उपर आरोप था कि उसने किशोरी को बहला-फुसला कर भगाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

20 अगस्त को पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटमीकला पुलिस चौकी के एक गांव की रहने वाली नाबालिग को उसके ही गांव के रहने वाले एक युवक अमोल सिंह पिता नारायण सिंह ने बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में पीड़िता किसी तरह बचते-बचाते वहां से भाग निकली और अपने जीजा के घर गांजन गांव चली गई. इस मामले में परिजनों ने पेंड्रा थाने में रिपोर्ट (report to police station) दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Arrested) करके उसके खिलाफ मामला दर्ज (Case registered) किया था.

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एडीजे कोर्ट से हुई सजा

इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने दोषी अमोल सिंह को भादवि की धारा 363 के तहत 3 साल के सश्रम कारावास, धारा 366 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो एक्ट) की धारा 4 (2) के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कारावास से दंडनीय सभी सजाएं एक साथ भुगतनी होंगी. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने की.

मरवाहीः पेण्ड्रा थाना क्षेत्र के देवरीखुर्द में पिछले दिनों नाबालिग (minor) से दुष्कर्म के मामले में विशेष एडीजे कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कैद (20 years imprisonment) की सजा सुनाई है.दोषी के उपर आरोप था कि उसने किशोरी को बहला-फुसला कर भगाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

20 अगस्त को पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटमीकला पुलिस चौकी के एक गांव की रहने वाली नाबालिग को उसके ही गांव के रहने वाले एक युवक अमोल सिंह पिता नारायण सिंह ने बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में पीड़िता किसी तरह बचते-बचाते वहां से भाग निकली और अपने जीजा के घर गांजन गांव चली गई. इस मामले में परिजनों ने पेंड्रा थाने में रिपोर्ट (report to police station) दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Arrested) करके उसके खिलाफ मामला दर्ज (Case registered) किया था.

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इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने दोषी अमोल सिंह को भादवि की धारा 363 के तहत 3 साल के सश्रम कारावास, धारा 366 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो एक्ट) की धारा 4 (2) के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कारावास से दंडनीय सभी सजाएं एक साथ भुगतनी होंगी. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने की.

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