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अच्छी खबर: 7 दिनों के भीतर चलेंगी 13 पैसेंजर ट्रेनें

छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाए जाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान रेलवे ने कहा कि 7 दिनों के अंदर 13 पैसेंजर ट्रेने शुरू की जाएगी. कोरबा, चिरमिरी, डोंगरगढ़ में 7 दिन के अंदर पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी.

हाईकोर्ट
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Published : Feb 16, 2021, 7:19 PM IST

Updated : Feb 16, 2021, 8:54 PM IST

बिलासपुर: स्पेशल ट्रेनों में जरूरत से ज्यादा किराया वसूली के खिलाफ याचिका लगाई गई है. पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन की मांग को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. याचिका पर सुनवाई के दौरान रेलवे ने कहा कि 7 दिनों के अंदर 13 पैसेंजर ट्रेने शुरू की जाएगी. कोरबा, चिरमिरी, डोंगरगढ़ में 7 दिन के अंदर पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी.

अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने की याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे डिपार्टमेंट के वकील ने बताया था कि अबतक रेलवे छत्तीसगढ़ में 52 ट्रेनें शुरू कर चुका है. जल्द ही 13 ट्रेनें और शुरू कर दी जाएंगी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रस्तावित ट्रेनों को चलाने के बावजूद अंबिकापुर, रायगढ़ और महासमुंद जैसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों के लिए कोई पैसेंजर लोकल ट्रेन नहीं होंगी. इसलिए इन सभी जगहों पर भी तुरंत पैसेंजर और लोकल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए.

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याचिकाकर्ता की ओर से स्पेशल ट्रेनों के नाम पर पैसेंजर ट्रेनों में भी अधिक किराया वसूली और सामान्य ट्रेन को ही बेवजह स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाए जाने के बिंदुओं पर भी आदेश जारी करने की मांग की गई. इसपर कोर्ट ने अगले सप्ताह आगे की सुनवाई करने के बाद याचिका पर विस्तृत आदेश देने का निर्देश जारी किया है.

बिलासपुर: स्पेशल ट्रेनों में जरूरत से ज्यादा किराया वसूली के खिलाफ याचिका लगाई गई है. पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन की मांग को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. याचिका पर सुनवाई के दौरान रेलवे ने कहा कि 7 दिनों के अंदर 13 पैसेंजर ट्रेने शुरू की जाएगी. कोरबा, चिरमिरी, डोंगरगढ़ में 7 दिन के अंदर पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी.

अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने की याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे डिपार्टमेंट के वकील ने बताया था कि अबतक रेलवे छत्तीसगढ़ में 52 ट्रेनें शुरू कर चुका है. जल्द ही 13 ट्रेनें और शुरू कर दी जाएंगी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रस्तावित ट्रेनों को चलाने के बावजूद अंबिकापुर, रायगढ़ और महासमुंद जैसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों के लिए कोई पैसेंजर लोकल ट्रेन नहीं होंगी. इसलिए इन सभी जगहों पर भी तुरंत पैसेंजर और लोकल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए.

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याचिकाकर्ता की ओर से स्पेशल ट्रेनों के नाम पर पैसेंजर ट्रेनों में भी अधिक किराया वसूली और सामान्य ट्रेन को ही बेवजह स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाए जाने के बिंदुओं पर भी आदेश जारी करने की मांग की गई. इसपर कोर्ट ने अगले सप्ताह आगे की सुनवाई करने के बाद याचिका पर विस्तृत आदेश देने का निर्देश जारी किया है.

Last Updated : Feb 16, 2021, 8:54 PM IST
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